उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम 2022 लागू
जनपत की खबर Dec 19, 2022 at 05:20 PM , 361अधिनियम के माध्यम से अग्निशमन व आपात सेवा के उपायों को
और अधिक सुदृढ़ बनाने में मदद मिलेगी
लखनऊः 19 दिसम्बर, 2022
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशों के क्रम में प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम 2022 को लागू किया गया है। इस अधिनियम के माध्यम से अग्निशमन व आपात सेवा के उपायों को और अधिक सुदृढ़ बनाने में मदद मिलेगी।
प्रमुख सचिव, गृह श्री संजय प्रसाद ने उक्त जानकारी देते हुये बताया कि भारत सरकार द्वारा प्रसारित मॉडल फायर एण्ड इमरजेंसी सर्विस बिल, 2019 के प्राविधानों को उत्तर प्रदेश में लागू किये जाने के संबंध में ‘उत्तर प्रदेश फायर एण्ड इमरजेंसी सर्विसेज अधिनियम-2022’ के आलेख को स्वीकृति प्रदान की गयी है।
ज्ञातव्य है कि सम्पूर्ण भारत में फायर सर्विस अधिनियम में एकरूपता लाये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा मॉडल फायर सर्विस बिल 1958 एवं संशोधित मॉडल फायर एण्ड इमरजेन्सी सर्विस बिल, 2019 प्रदेश सरकारों को अंगीकृत करने हेतु प्रसारित किया गया है। इसके क्रम में भारत सरकार द्वारा प्रसारित मॉडल फायर एण्ड इमरजेन्सी सर्विस बिल, 2019 को अंगीकृत किये जाने हेतु ‘उत्तर प्रदेश फायर एण्ड इमरजेन्सी सर्विसेज अधिनियम-2022’ को लागू किया गया है।
उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा को अग्निकाण्डों से बचाव के साथ-साथ अन्य आपातकालीन आवश्यकताओं जैसे-बाढ़, भूकम्प, बिल्डिंग कोलैप्स, आण्विक एवं जैविक खतरों इत्यादि में रेस्क्यू/बचाव कार्य हेतु वैधानिक एवं ढांचागत रूप से सुसज्जित एवं प्रशिक्षित किये जाने की आवश्यकता है। मॉडल फायर एण्ड इमरजेन्सी सर्विस बिल, 2019 को अंगीकृत करने से वैधानिक/राजकीय कर्तव्यों के प्रभावी निष्पादन हेतु अग्निशमन विभाग के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व के बीच यथोचित संतुलन स्थापित होगा।
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