राहुल गांधी को आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत
अन्य खबरे Aug 17, 2026 at 01:42 PM , 18इलाहाबाद हाईकोर्ट की कार्यवाही पर फिलहाल रोक, CBI-ED को रिपोर्ट दाखिल करने से रोका; 20 अगस्त की सुनवाई भी टली
नई दिल्ली, 17 अगस्त। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को कथित आय से अधिक संपत्ति मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही कार्यवाही को फिलहाल आगे बढ़ाने से रोक दिया है। साथ ही CBI और प्रवर्तन निदेशालय (ED) को मामले से संबंधित कोई रिपोर्ट फिलहाल हाईकोर्ट में दाखिल नहीं करने का निर्देश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर शिकायतकर्ता, CBI और ED समेत संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को प्रस्तावित थी, जिसे शीर्ष अदालत के निर्देश के बाद फिलहाल टाल दिया गया है।
हाईकोर्ट के आदेश को दी थी चुनौती
राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उन निर्देशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिनमें उनके खिलाफ लगाए गए आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की जांच के लिए जांच एजेंसियों को कानून के अनुसार कार्रवाई करने की छूट दी गई थी। हाईकोर्ट ने CBI से जांच की प्रगति से संबंधित रिपोर्ट भी मांगी थी।
राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। सुनवाई के दौरान उन्होंने याचिकाकर्ता की भूमिका और याचिका की प्रक्रिया पर सवाल उठाए।
प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर सुप्रीम कोर्ट का जोर
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर सवाल उठाया कि हाईकोर्ट ने संबंधित पक्ष को अपना पक्ष रखने का अवसर दिए बिना जांच से जुड़े निर्देश कैसे जारी किए। शीर्ष अदालत ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन महत्वपूर्ण है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जांच एजेंसियों के पास कानून के तहत स्वतंत्र रूप से जांच शुरू करने की शक्तियां हैं। हालांकि, इस मामले में एजेंसियों की कार्रवाई हाईकोर्ट के निर्देश के बाद आगे बढ़ी थी, जिस प्रक्रिया की वैधानिकता पर अब शीर्ष अदालत विचार कर रही है।
फिलहाल जांच रिपोर्ट पर रोक
सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश का सीधा असर यह है कि जब तक शीर्ष अदालत इस याचिका पर आगे सुनवाई करती है, तब तक इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामले की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ेगी और CBI अथवा ED वहां जांच से संबंधित रिपोर्ट दाखिल नहीं कर सकेंगी।
हालांकि, यह अंतरिम राहत मामले में राहुल गांधी को आरोपों से अंतिम रूप से मुक्त किए जाने का फैसला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हाईकोर्ट की कार्यवाही और जांच रिपोर्ट दाखिल करने पर रोक लगाई है तथा मामले के कानूनी पहलुओं पर आगे सुनवाई होगी।



























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