*बकाया कर के भुगतान में विलम्ब पर लगने वाले शास्ति/जुर्माना से मिलेंगी छूट, एकमुश्त समाधान योजना लागू*

लखीमपुर खीरी , 127

*शास्ति/जुर्माना में छूट प्राप्त करने हेतु योजना का उठाए अधिक से अधिक लाभ : एआरटीओ*

लखीमपुर खीरी 09 नवंबर। उप्र शासन, परिवहन अनुभाग-चार की अधिसूचना के माध्यम से व्यवसायिक वाहनों के विरूद्ध बकायाकर के भुगतान में विलम्ब पर लगने वाले शास्ति/जुर्माना से छूट प्रदान करने के लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू की गयी है। उक्त आशय की जानकारी एआरटीओ अखिलेश द्विवेदी ने दी।

उन्होंने जनपद के सभी व्यवसायिक वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए कहा कि व्यवसायिक वाहनों के विरूद्ध बकाया कर के भुगतान में विलम्ब पर लगने वाली शास्ति/ जुर्माना में छूट चाहते है, तो ऐसे वाहन स्वामी अधिसूचना जारी होने की तिथि से 03 माह के भीतर जनपद के सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर निर्धारित शुल्क जमा कराकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। 

पंजीकरण के उपरान्त बकाया कर पर लगने वाली शास्ति / जुर्माना को अदेय करते हुए बकाया कर की धनराशि एकमुश्त जमा करायी जायेगी। पंजीकरण शुल्क की धनराशि व्यवसायिक हल्के मोटर वाहन (सकल यान भार 7500 कि०ग्रा० तक ) - रू० 200 /- तथा शेष प्रवर्ग के वाहनों के लिए रू0 500/- निर्धारित की गयी है। जनपद के सभी व्यवसायिक वाहन स्वामियों से अनुरोध है कि अपनी वाहन पर संदेय कर के विलम्ब पर लगने वाली शास्ति /जुर्माना में छूट प्राप्त करने हेतु इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठायें।

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