चुनाव : नामांकन में मोबाइल वर्जित, केवल अधिकृत व्यक्तियों को मिलेगा प्रवेश, जिले में धारा-163 बीएनएसएस प्रभावी

लखीमपुर खीरी , 141

लखीमपुर-खीरी। शासन से सहकारी गन्ना विकास समितियां की प्रबंधक कमेटी के निर्वाचन हेतु घोषित कार्यक्रम के तहत सामान्य निकाय के गठन हेतु प्रतिनिधियों के निर्वाचन हेतु 26 सितंबर (गुरुवार) को नामांकन (नाम निर्देशन) प्रक्रिया संपन्न होगी। 
वर्तमान में जिले भर में धारा-163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बी०एन०एस०एस०) (पूर्व में प्रचलित धारा-144 सीआरपीसी) प्रभावी है। नामांकन स्थल पर केवल प्रत्याशी, समिति के सदस्य ही जा सकेंगे वही नामांकन कक्ष के भीतर केवल प्रत्याशी, प्रस्तावक और अनुमोदक प्रवेश हेतु अनुमन्य है। गेट के भीतर मोबाइल वर्जित किया गया है। अस्त्र-शस्त्र के प्रदर्शन पर भी पूरी तरह से रोक रहेगी। निर्वाचन अधिकारियों की ओर से अपील की गई कि नामांकन परिसर में मोबाइल को न लेकर आए नामांकन स्थल के 200 मीटर के दायरे में भीड़ भी अनुमन्य नही हैं।

Related Articles

Comments

Back to Top