लखीमपुर अनाथालय विवाद: हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, विवादित संपत्ति पर तीसरे पक्ष का अधिकार बनाने पर रोक

लखीमपुर खीरी , 13

लखीमपुर-खीरी।शहर के ऐतिहासिक 'श्री जयेन्द्र बाल एवं महिला सदन' जयेंद्र अनाथालय की 33,364 वर्ग फीट की करोड़ों की जमीन को लेकर चल रहे विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट, लखनऊ पीठ ने कड़ा अंतरिम आदेश पारित किया है।न्यायमूर्ति सैयद क़मर हसन रिज़वी की पीठ ने अगली सुनवाई तक विवादित गाटा संख्या 1375 पर किसी भी तरह का थर्ड पार्टी राइट - कब्जा परिवर्तन, नया किराया, बिक्री या एग्रीमेंट - बनाने पर पूर्ण रोक लगा दी।प्रतिवादी अमन शर्मा को दस्ती नोटिस जारी करने के निर्देश। अनाथालय पक्ष को 7 दिन में कदम उठाने होंगे। प्रतिवादी गोविन्द प्रसाद को 10 दिन में शॉर्ट काउंटर एफिडेविट दाखिल करना होगा अगली सुनवाई 25 अगस्त 2026 को है।अनाथालय प्रबंधन के अनुसार मेला रोड स्थित दुकानों को लेकर किरायेदार अमन शर्मा और तीसरे पक्ष गोविन्द प्रसाद ने निचली अदालत से 22 जनवरी 2026 को फर्जी समझौता डिक्री करा ली थी। प्रबंधन की रिकॉल अर्जी 27 जुलाई को खारिज होने पर मामला हाईकोर्ट पहुंचा।अनाथालय प्रबंधन का कहना है कि यह 88 वर्ष पुरानी संपत्ति अनाथ बच्चों और महिलाओं के कल्याण के लिए है। इस संबंध में मुख्यमंत्री के एंटी-भूमाफिया पोर्टल पर भी शिकायत की गई है।अनाथालय की ओर से अधिवक्ता नीरज कुमार श्रीवास्तव ने पैरवी की।

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