हाईकोर्ट के आदेश पर तालाब की जमीन से अतिक्रमण हटाया, सरकारी भवन, अटल पार्क व जिम सेंटर पर चला बुलडोजर
लखीमपुर खीरी Jul 06, 2026 at 06:53 PM , 59नगर पंचायत की जमीन पर अवैध निर्माण ध्वस्त, ईओ दिनेश शुक्ला की अगुवाई में कार्रवाई, 40 लाख की अटल पार्क योजना प्रभावित थी
*निघासन, लखीमपुर खीरी।* हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने तालाब/सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। तहसील परिसर के पास अटल पार्क बनाने के लिए चिह्नित नगर पंचायत की जमीन से अवैध कब्जा हटाकर बुलडोजर चलाया गया। इस दौरान सरकारी भवन समेत अटल पार्क और जिम सेंटर के लिए किए गए निर्माण भी ध्वस्त किए गए।
कस्बे की सिंगाही रोड से तहसील जाने वाली रोड के किनारे नगर पंचायत की जमीन अटल पार्क के लिए चयनित है। इस पर सरकार से 40 लाख रुपये मंजूर हुए थे और चारदीवारी का काम चल रहा था। आरोप है कि सिंगाही रोड किनारे की जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध ढंग से टिनशेड डाल लिए थे और खोखे रख लिए थे। नगर पंचायत ईओ दिनेश शुक्ला ने बताया कि अतिक्रमणकारियों को कई बार हटाने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन वे नहीं माने। इससे अटल पार्क का काम लेट हो रहा था।
सुबह ईओ दिनेश शुक्ला जेसीबी मशीन लेकर मौके पर पहुंचे और जमीन पर किए गए अवैध निर्माण हटवाने शुरू कर दिए। इस दौरान अतिक्रमणकारियों ने हल्ला किया और अधिकारियों से कहासुनी भी हुई, लेकिन जेसीबी से अवैध कब्जा हटवाकर वहां निर्माण शुरू करा दिया गया।
*हाईकोर्ट ने पार्क/मैदान पर अतिक्रमण रोकने का दिया आदेश:* इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल में ही पार्क या मैदान के लिए चिह्नित भूमि पर किसी भी प्रकार के अतिक्रमण या अन्य उपयोग की अनुमति न देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि पार्क या खुले मैदान को उनके मूल स्वरूप में ही सुरक्षित रखा जाए। कार्रवाई के समय नगर पंचायत के ईओ दिनेश शुक्ला के साथ राजस्व व पुलिस टीम मौजूद रही। प्रशासन का कहना है कि सरकारी जमीन, तालाब और चकमार्गों पर अवैध कब्जे के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। किसी भी अतिक्रमणकारी को बख्शा नहीं जाएगा।






_page-0001.jpg)
























Comments