बार-बार टैक्स जमा करने से मिला वाहन स्वामियों को मिला छुटकारा
जनपत की खबर Feb 21, 2026 at 09:10 PM , 997.5 टन से कम वाहनों के लिए वन-टाइम टैक्स की सुविधा लागू
लखनऊ। अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने छोटे कामर्शियल वाहन संचालकों को बार-बार टैक्स जमा करने की झंझट से मुक्ति दिला दी है। अब 7.5 टन से कम भार क्षमता वाले कमर्शियल वाहन स्वामियों के लिए वन-टाइम टैक्स जमा करने की व्यवस्था लागू कर दी गई है। इससे प्रदेश में करीब लाखों वाहन स्वामियों को लाभ मिलेगा।
मालूम हो पहले छोटे और बड़े कामर्शियल वाहनों का हर 3 महीने या सालभर में रोड टैक्स जमा करना पड़ता था। कई बार वाहन स्वामियों को किसी कारणवश विलंब होने पर वाहन मालिक जुर्माने के दायरे में आ जाते थे। परिवहन विभाग ने इस समस्या का समाधान करते हुए 7.5 टन से कम भार क्षमता वाले वाहनों पर वन-टाइम टैक्स की व्यवस्था लागू की है। इसके जरिए वाहन स्वामियों को बार-बार टैक्स जमा करने की जरूरत नहीं होगी और उनका समय भी बचेगा। इस सुविधा के प्रचार के लिए 20 और 21 फरवरी को विशेष कैंप का आयोजन किया गया है।कार्यालय परिसर में शुक्रवार को शाम 5 बजे तक परिवहन मेला लगा है। वहीं सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि इस योजना से वाहन मालिकों को राहत मिलेगी और लोग अधिक से अधिक संख्या में इस कैंप में शामिल होकर लाभ उठा सकते हैं।
एआरटीओ पी के सिंह ने बताया कि पूर्व में निजी वाहनों में एकमुश्त टैक्स जमा करने की व्यवस्था थी, जबकि 3000 किलोग्राम तक के कुछ कमर्शियल वाहनों में भी एक बार टैक्स जमा होता था। अब शासन की ओर से नई व्यवस्था लागू की गई है, जिसके तहत 7500 किलोग्राम तक के भार वाले कमर्शियल वाहनों के लिए भी एकमुश्त कर जमा करने की सुविधा प्रदान की गई है। आगे उन्होंने कहा कि इस निर्णय से ऐसे सभी वाहन स्वामियों को बड़ी राहत मिलेगी, जिन्हें अब तक मासिक, त्रैमासिक या वार्षिक आधार पर टैक्स जमा करना पड़ता था। खासकर कामर्शियल श्रेणी के मैजिक, मैक्सीकैब, बोलेरो, स्कॉर्पियो जैसे वाहनों के स्वामियों को अब बार-बार टैक्स जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। वे एकमुश्त कर जमा कर भविष्य की झंझटों से मुक्त हो सकेंगे।































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