*राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए प्रचार वाहन को जिला जज ने दिखाई हरी झंडी*

लखीमपुर खीरी , 126

लखीमपुर खीरी, 06 सितंबर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष व जिला जज सैयद माऊज बिन आसिम ने शनिवार को दीवानी न्यायालय परिसर से राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार-प्रसार हेतु प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

जिला जज ने बताया कि आगामी 13 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें पक्षकार आपसी सुलह-समझौते से अपने मुकदमों का निस्तारण करा सकते हैं। छोटे-छोटे मामलों में जुर्म स्वीकार कर भी वाद का निस्तारण संभव है। उन्होंने कहा कि न्याय सबके लिए, निर्धन के लिए भी के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए गरीबों को सस्ता व सुलभ न्याय दिलाने के लिए समय-समय पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है।

जिला जज ने बताया कि लोक अदालत में निस्तारित मुकदमों के फैसले अंतिम होते हैं, इन पर कोई अपील नहीं होती। इससे वादकारियों का समय और धन दोनों की बचत होती है, साथ ही पक्षकारों के बीच आपसी वैमनस्य भी समाप्त हो जाता है।

इस अवसर पर विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एडीजे वीरेंद्र नाथ पांडेय, एडीजे अशोक कुमार दुबे, एडीजे भूलेराम, एडीजे अभिषेक श्रीवास्तव, एडीजे देवेंद्र नाथ सिंह, एडीजे पूनम सिंह, एडीजे नूरी अंसार सहित अन्य न्यायिक अधिकारी मौजूद रहे।

*इन मुकदमों का होगा निस्तारण*
राष्ट्रीय लोक अदालत में धारा 138 एनआई एक्ट के अंतर्गत चेक बाउंस के मामले, बैंक वसूली, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, फौजदारी के शमनीय वाद, विद्युत एवं जल संबंधी विवाद, पारिवारिक विवाद सहित विभिन्न प्रकार के मामलों का निस्तारण कराया जाएगा।

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