*लालच देकर धर्म परिवर्तन करवा रहे ईसाई प्रचारक रंगे हांथों गिरफ्तार*
लखीमपुर खीरी Jan 27, 2025 at 01:05 PM , 101*ईसाई धर्म के चित्र, साहित्य व इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद*
लखीमपुर खीरी- नीमगांव थाना क्षेत्र के बेहजम कस्बे में हिन्दू धर्म के लोगों को लालच देकर ईसाई धर्म में धर्मान्तरित कर रहे ईसाई प्रचारक उसके सहयोगियों के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री संपूर्णानन्द की सशक्त पैरवी के बाद गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से ईसाई धर्म से सम्बन्धित चित्र व साहित्य, डिजिटल उपकरण आदि बरामद हुये हैं।
जानकारी के अनुसार 26 जनवरी 2025 को बेहजम क्षेत्र में बाबू राम नामक व्यक्ति ने स्थानीय लोगों को अपने आवास पर यह कहकर बुलाया कि सभी को दिव्य चमत्कारी दवा पिलाई जायेगी। चमत्कारी दवा के लाभ प्राप्त करने हेतु जब अमन, आदर्श, आकाश, शैलेन्द्र, विमल व अखिल आदि युवक उक्त बाबूराम के आवास पर पहुँचे तो वहां पहले से मौजूद प्रमोद बाल्मीकि नामक पादरी ने विमल कुमार के माथे पर लगे तिलक को मिटाने को कहते हुये बताया कि मेरे पास ऐसी दवा है जिससे तुम लोगों की सारी बीमारियां समाप्त हो जायेंगी, तुम सबको प्रतिमाह चावल दिया जायेगा। वहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को एक एक शीशी तेल व पानी देते हुये कहा गया कि अपने अपने घरों से देवी देवताओं की मूर्तियां व चित्र इत्यदि हटा दो, पूजा बन्द कर दो। यीशु मसीह पर विश्वास करो,ईसाई धर्म दुनिया का श्रेष्ठ धर्म है, प्रभु यीशु की शरण मे तुम सभी को सफलता मिलेगी, ऐसा बोलकर सभा मे उपस्थित सभी लोगों को लालच देते हुये पादरी ईसाई धर्म स्वीकार करने का दबाव बनाने लगा। सभा मे उपस्थित किसी व्यक्ति ने अपने किसी साथी को मामले जानकारी देते हुये सभास्थल की फ़ोटो खिंचवा कर धर्मान्तरण मामले की लिखित जानकारी कोतवाली नीमगांव पुलिस को दी गयी। विश्वहिंदू परिषद के संगठन मंत्री संपूर्णानन्द ने ईसाई मिशनरियों की प्रायोजित धर्मान्तरण गतिविधियों पर जिला प्रशासन से घोर आपत्ति दर्ज करवाने के उपरान्त पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा के निर्देश के बाद प्रभारी निरीक्षक ने तहरीर लेते हुये सभा स्थल से आरोपी ईसाई प्रचारक प्रमोद बाल्मीकि व उसके साथी बाबूराम को ईसाई सभा करते हुये रंगे हाथों पकड़ कर हिरासत में लिया गया। जिनके कब्जे से ईसाई धर्म के देवताओं के चित्र, साहित्य एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद हुये हैं।
कोतवाली पुलिस ने धर्मान्तरण के दोनों आरोपियों को मुकदमा अपराध संख्या 24/2025 धारा 3 व 5(1) उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म सम्परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 के अंर्तगत विधिक कार्यवाही करते हुये आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।































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