**लखीमपुर खीरी: अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आरोपी मनोज कुमार भारती की जमानत अर्जी खारिज की**
लखीमपुर खीरी Jun 18, 2026 at 07:40 PM , 6**लखीमपुर खीरी।** जिला एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय संख्या-3, लखीमपुर खीरी ने थाना फरधान में दर्ज मुकदमे के आरोपी **मनोज कुमार भारती** की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने न्यायालय के समक्ष तर्क रखा कि आरोपी आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ विभिन्न थानों में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। अभियोजन ने बताया कि आरोपी का आपराधिक इतिहास थाना अभिलेखों में दर्ज है। साथ ही मामले की विवेचना अभी जारी है और आरोपी के रिहा होने पर गवाहों को प्रभावित किए जाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।
न्यायालय ने मामले की गंभीरता, आरोपी के आपराधिक इतिहास और विवेचना की वर्तमान स्थिति को देखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया।
अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के विभिन्न निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में **भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 351(2) और 351(3)** संज्ञेय एवं गैर-जमानती अपराध की श्रेणी में आती हैं। अपराध की प्रकृति और परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी को जमानत का लाभ देना उचित नहीं है।
न्यायालय के इस आदेश के बाद आरोपी को राहत नहीं मिल सकी और उसकी जमानत अर्जी निरस्त कर दी गई।































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