लखीमपुर परिवहन विभाग का अल्टीमेटम: 3 दिन में हटाओ काली फिल्म, प्रेशर हॉर्न, लाल-नीली बत्ती, वरना होगी कार्रवाई

लखीमपुर खीरी , 32

*लखीमपुर खीरी।* वाहनों में अवैध मोडिफिकेशन करने वालों पर परिवहन विभाग सख्त हो गया है। विभाग ने पोस्टर जारी कर वाहन स्वामियों को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। 
परिवहन विभाग के नोटिस के अनुसार वाहन से ये 5 चीजें तुरंत हटानी होंगी:  
1. *काली फिल्म* - शीशे पर डार्क टिन्ट/सन फिल्म 
2. *प्रेशर हॉर्न* - तेज आवाज वाले हॉर्न 
3. *अवैध लाल-नीली बत्ती* - बिना परमिशन बीकन/फ्लैशर लाइट 
4. *अनाधिकृत शब्द* - गाड़ी पर "सरकार", ताज का निशान जैसे शब्द 
5. *नियम विरुद्ध नंबर प्लेट* - फैंसी फॉन्ट, छोटी-बड़ी साइज की प्लेट 
पोस्टर में साफ लिखा है - "तीन दिन के भीतर स्वयं हटा लें, अन्यथा आपके खिलाफ की जाएगी कानूनी कार्यवाही"। विभाग 3 दिन बाद विशेष अभियान चलाकर चेकिंग करेगा। नियम तोड़ने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत जुर्माना + गाड़ी सीज की कार्रवाई हो सकती है।
परिवहन विभाग ने कहा है - "नियमों का पालन करें, सुरक्षित रहें। यातायात नियमों का पालन ही समझदारी है। सुरक्षित यातायात, सुरक्षित जीवन। नियमों का पालन करें, जुर्माना औ

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