*आरटीआई का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें अधिकारी : राज्य सूचना आयुक्त*
लखीमपुर खीरी May 23, 2026 at 10:05 PM , 52*लखीमपुर खीरी में आरटीआई क्रियान्वयन को लेकर अटल सभागार में हुई अहम बैठक, पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर*
लखीमपुर खीरी 23 मई। सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन, शासन व्यवस्था में पारदर्शिता एवं जवाबदेही को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा लंबित प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण को लेकर राज्य सूचना आयुक्त स्वतंत्र प्रकाश ने शनिवार को कलेक्ट्रेट स्थित अटल सभागार में जन सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्य सूचना आयुक्त ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य आमजन को समय से और सरल तरीके से सूचना उपलब्ध कराना है, जिससे शासन व्यवस्था में पारदर्शिता स्थापित हो सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि नागरिकों को सूचना उपलब्ध कराने में किसी भी प्रकार की लापरवाही या विलंब स्वीकार्य नहीं होगा।
उन्होंने स्पष्ट कहा कि आरटीआई के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का निस्तारण अनिवार्य रूप से 30 दिनों की निर्धारित समय-सीमा में किया जाए। किसी भी स्थिति में आधी-अधूरी, भ्रामक अथवा टालमटोलपूर्ण सूचना न दी जाए, बल्कि तथ्यपरक एवं बिंदुवार जानकारी उपलब्ध कराई जाए।
राज्य सूचना आयुक्त ने प्रथम अपीलीय अधिकारियों को भी निर्देशित किया कि वे प्राप्त अपीलों का गंभीरता से परीक्षण करते हुए अपने स्तर पर ही उनका समयबद्ध एवं न्यायसंगत निस्तारण सुनिश्चित करें, ताकि प्रकरणों को राज्य सूचना आयोग तक न जाना पड़े।
उन्होंने सभी कार्यालयों में आरटीआई आवेदनों एवं अपीलों का तिथिवार एवं क्रमवार रजिस्टर संधारित करने के निर्देश भी दिए, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं जवाबदेही बनी रहे।
बैठक में सीएमओ डॉ संतोष गुप्ता, एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह, पीडी एसएन चौरसिया, एसडीएम अर्चना ओझा, डीडीओ गजेंद्र प्रताप सिंह सहित सभी नामित जनसूचना अधिकारी मौजूद रहे।
*मेडिकल कॉलेज में आयोजित हुई आरटीआई पर गोष्ठी, पारदर्शिता पर जोर*
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में शनिवार को आरटीआई अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर गोष्ठी आयोजित की गई।राज्य सूचना आयुक्त स्वतंत्र प्रकाश ने संस्थान पहुंचकर अधिकारियों, कर्मचारियों एवं एमबीबीएस छात्रों को अधिनियम की जानकारी दी। इस दौरान प्रधानाचार्य डॉ. वाणी गुप्ता, जिलाध्यक्ष भाजपा अरविंद गुप्ता मुख्य रूप से मौजूद रहे।
राज्य सूचना आयुक्त ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य नागरिकों को समयबद्ध, सरल एवं पारदर्शी सूचना उपलब्ध कराना है। उन्होंने सभी विभागों को निर्देशित किया कि आरटीआई आवेदनों एवं शिकायतों का निस्तारण निर्धारित समय-सीमा में सुनिश्चित किया जाए।
इस अवसर पर प्रधानाचार्य डॉ. वाणी गुप्ता ने कहा कि सूचना आयोग का उद्देश्य देश में सुशासन एवं पारदर्शिता की स्थापना करना है। उन्होंने गोष्ठी के आयोजन को उपयोगी एवं मार्गदर्शक बताया। कार्यक्रम में उपप्रधानाचार्य डॉ. राजेश झिंगरान सहित संकाय सदस्य उपस्थित रहे। संचालन डॉ. इन्द्रेश राजावत ने किया।






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