अनफिट स्कूली वाहनों का संचालन करने पर विद्यालय की मान्यता होगी निरस्त

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परिवहन विभाग 1 जुलाई से 15 जुलाई तक चलायेगा मिशन सेफ फ्यूचर अभियान : दयाशंकर सिंह

बिना परमिट, बिना फिटनेस स्कूल वाहनों का संचालन करने वाले स्कूलों की सूची जिलाधिकारी और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भेजकर स्कूल की मान्यता निरस्त करने की कार्यवाही की जाये: परिवहन आयुक्त 

लखनऊ। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग 1 जुलाई से 15 जुलाई तक प्रदेश स्तर पर एक व्यापक और बहुस्तरीय मिशन सेफ फ्यूचर नामक अभियान चलायेगा। परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह ने बताया कि इस अभियान में परिवहन विभाग की प्रशासन एवं प्रवर्तन शाखा द्वारा संयुक्त रूप से एक साथ कई स्तरों पर कार्यवाही की जायेगी। कार्यालय स्तर से बिना फिटनेस, बिना परमिट स्कूल वाहनों के धारक स्कूलों के प्रबंधकों, प्रधानाचार्यों को नोटिस/व्यक्तिगत संपर्क / फोन द्वारा सचेत किया जायेगा कि वे जुलाई के प्रथम सप्ताह (7 जुलाई) तक शतप्रतिशत स्कूल वाहनों की फिटनेस कराकर, उन्हें वैध परमिट से आच्छादित कराएं। अधिकारी/कर्मचारी अपने जनपद के स्कूलों की संख्या और सघनता के दृष्टिगत जोन और सेक्टर में बांट कर प्रत्येक स्कूल में जाकर स्कूल वाहनों की वस्तुस्थिति का भौतिक अवलोकन करेंगे।
परिवहन आयुक्त ने निर्देश दिये हैं कि समस्त उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र), समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन), समस्त सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन) जुलाई के प्रथम सप्ताह में ही सभी जनपदों में जिला विद्यालय यान सुरक्षा समिति की बैठकों का आयोजन जनपद के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न करा लें और बच्चों के सुरक्षित परिवहन के सभी आवश्यक मापदंडों को कड़ाई से सुनिश्चित कराये। अभिभावकों को भी इस बात के लिए जागरूक किया जाए कि वे बच्चों को स्कूल भेजने वाले वाहनों के सुरक्षा मानकों के बारे में जानकारी करें और सतर्क रहें।
अभियान के दौरान 7 जुलाई तक नोटिस, बैठक, जागरूकता, एवं भौतिक निरीक्षण संपन्न करने के पश्चात, 8 से 15 जुलाई तक पुलिस, यातायात, शिक्षा विभाग से समन्वय रखते हुए, व्यापक एवं सख्त प्रवर्तन कार्यवाही संपादित की जाए, और बिना परमिट, बिना फिटनेस, सुरक्षा मानकों की अवहेलना कर रहे स्कूली वाहनों के विरुद्ध सख्ती से चालान/बंद की कार्यवाही की जायेगी। इस कार्यवाही के दौरान, स्कूल के स्वामित्व में संचालित असुरक्षित/अनफिट वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही के साथ-साथ निजी क्षेत्र के उन वाहनों की भी कड़ी चेकिंग की जायेगी। जो बिना परमिट, बिना फिटनेस या निर्धारित सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करते हुए स्कूली बच्चों का परिवहन कर रहे हैं, ऐसे वाहनों को निरुद्ध/चालान किया जाए और उन्हें तब तक अवमुक्त न किया जाए जब तक कि वैध परमिट/फिटनेस से आच्छादित न हो जाएं।
परिवहन आयुक्त ने निर्देश दिये हैं कि बिना परमिट, बिना फिटनेस और भौतिक रूप से दृष्टव्य असुरक्षित स्कूल वाहनों को निरुद्ध करते हुए उनकी सूची, स्कूल के नाम सहित जिलाधिकारी के माध्यम से शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इस आशय से प्रेषित की जाए कि बार बार सचेत करने के बावजूद जिन स्कूलों ने बिना परमिट, बिना फिटनेस स्कूल वाहनों का संचालन जारी रखा है उनकी मान्यता निरस्त करने की कार्यवाही अमल में लायी जाये।

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