प्रॉपर्टी खरीदने के दौरान आयकर विभाग के नियमों का पालन न करने वाले लोगों को विभाग ने रडार पर लिया
अन्य खबरे Dec 08, 2024 at 03:05 PM , 279गौतमबुद्ध नगर । प्रापट्री खरीदने के दौरान आयकर विभाग के नियमों का पालन न करने वाले लोगों को विभाग ने रडार पर लिया है। इसके तहत टीडीएस जमा नहीं करने वाले 12 हजार लोगों को आईटी ने नोटिस भेजा है। जिसमें बिल्डरों के अलावा फ्लैट खरीदार भी शामिल हैं। आयकर विभाग ने यह नोटिस उन लोगों को भेजा है, जिन्होंने 50 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीदी है। विभाग ने इन लोगों को जिला रजिस्ट्रार से मिले डाटा के बाद चिन्हित कर नोटिस भेजा है। नोटिस में आईटी ने 31 मार्च से पहले एक प्रतिशत टीडीएस जमा करने के निर्देश दिए हैं।
एक फीसदी टीडीएस भरना जरूरी
दरअसल अगर कोई खरीदार 50 लाख रुपये या उससे अधिक की प्रॉपर्टी खरीदता है, तो उसकी जिम्मेदारी है कि विक्रेता को भुगतान करते समय एक प्रतिशत टीडीएस काटे और इसे फॉर्म 26 क्यूबी के जरिए विभाग को जमा करे। इसी तरह अगर खरीदार ने प्रॉपर्टी बेचने वाले को गलत पैन दिया है या पैन आधार से लिंक नहीं है, तो विक्रेता 20% की दर से टीडीएस काटकर जमा करेगा।



























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