*जिले में प्रभावी होगी नई संपत्ति मूल्यांकन दरें* *31 अगस्त से संशोधित प्रावधान लागू*

लखीमपुर खीरी , 269

लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 व यथासंशोधित उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2013 व उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2015 में विहित व्यवस्था के क्रम में जनपद की वर्तमान मूल्यांकन सूची का वार्षिक पुनरीक्षण पूर्ण कर लिया गया है। उक्त संशोधित दरें 31 अगस्त 2025 से प्रभावी किए जाने हेतु डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल द्वारा आदेशित की गई हैं।

प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जनपद के समस्त उप निबंधकों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर जन सामान्य को आपत्ति देने का अवसर प्रदान किया गया। प्राप्त आपत्तियों का नियमानुसार निस्तारण करते हुए विभिन्न प्रकार की भूमि, गैर वाणिज्यिक भवनों की निर्माण दरें तथा वाणिज्यिक भूमि व निर्माण की दरें निर्धारित की गयी हैं। 

नई मूल्यांकन दरें आम जनता व रजिस्ट्री विभाग के अधिकारियों के लिए है, जिनके आधार पर सम्पत्तियों के न्यूनतम मूल्य की गणना की जाएगी, जो इस जनपद की समस्त तहसीलों (सदर, गोला,मितौली, धौरहरा, मोहम्मदी, निघासन एवं पलिया) में दिनांक 31.08.2025 से प्रभावी होगी।

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