*समग्र शिक्षा अभियान व पीएम श्री योजनान्तर्गत के तहत....*

लखीमपुर खीरी , 281

*जिले की तीन बीआरसी में लगेंगे मापन और उपकरण वितरण शिविर*

लखीमपुर खीरी 05 सितंबर। जिले में समग्र शिक्षा अभियान व पीएम श्री योजनान्तर्गत के तहत विद्यालयों में अध्ययनरत अस्थि दिव्यांग श्रवण बाधित/पूर्ण दृष्टिबाधित/मानसिक मंदित/सेरेब्रल पेल्सी से ग्रसित बच्चों को निःशुल्क उपस्कर/उपकरण ट्राई साईकिल, बैसाखी, कैलीपर, व्हीलचेयर, हियरिंग मशीन,ब्रेल किट,केन, टीएलटी किट आदि) उपलब्ध कराये जाने के लिए जिले की तीन बीआरसी में शिविर लगाये जा रहे है। यह जानकारी बीएसए प्रवीण तिवारी ने दी।

उन्होंने बताया कि बीआरसी चहमलपुर के लिए मापन तिथि 06 सितंबर और 21 नवंबर को उपकरण वितरण तिथि नियत है। बीआरसी कंजा में मापन तिथि 07 सितंबर को और उपकरण वितरण 22 नवंबर को होगा। बीआरसी पलिया में मापन तिथि 09 सितंबर को और 23 नवंबर को उपकरणों का वितरण होगा। इन कैम्पों में अस्थि दिव्यांग/ श्रवण बाधित/ पूर्ण दृष्टि बाधित/ बौद्धिक दिव्यांग बच्चों को उनकी आवश्यकता के अनुसार उपकरण उपलब्ध कराये जायेंगे, जिसके लिये मापन की तिथि को उनकी जरूरत का आंकलन किया जायेगा एवं वितरण की तिथि को उपकरणों का वितरण किया जायेगा। 

इन कैम्पों में सम्बन्धित ब्लॉक के अलावा निकट विकास खण्डों के सभी चिन्हित बच्चे सम्मिलित होगें। सभी बच्चों को सम्मिलित कराने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित विकास खण्डों के खण्ड शिक्षा अधिकारी / एसआरजी/ एआरपी/संकुल शिक्षक / प्रधानाध्यापक / ई०प्रधानाध्यापक का होगा। बीईओ अपने स्तर से यह सुनिश्चित करेगे कि सभी अस्थि/ श्रवण दृष्टिबाधित, मानसिक दिव्यांग बच्चें जिन्हें आवश्यक उपकरणों की जरूरत हो, कैम्प में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों, प्रत्येक बाजार, तहसील दिवसों, मुख्य स्थनों पर व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित कराया जाये। विद्यालयों में अध्ययनरत दिव्यांग बच्चों को उपकरण उपलब्ध कराये जाने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित प्रधानाध्यापक / ई० प्रधानाध्यापक का होगा। यदि विद्यालयों में अध्ययनरत कोई भी बच्चा जिसे उपकरण की आवश्यकता है एवं वह लाभान्वित होने से वंचित रह जाता है तो इस हेतु सम्बन्धित सम्बन्ध में यह भी निर्देशित प्रधानाध्यापक / ई. प्रधानाध्यापक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा। 

*इन अभिलेखों के साथ कैम्प स्थल पर पहुंचे*
बीएसए प्रवीण तिवारी ने बताया कि कैम्प स्थल पर बच्चों का निम्नांकित अभिलेखों के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा। दिव्यांग प्रामाण पत्र - यूडीआई कार्ड (छायाप्रति) - समक्ष चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत (मूल प्रमाण पत्र भी दिखाने के लिए साथ में रखें)। आय प्रमाण पत्र :- राजस्व अधिकारी द्वारा निर्गत एमएलए/एमपी या ग्राम प्रधानों से प्रमाणित आय प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र :- राजस्व अधिकारी द्वारा निर्गत अथवा एमएलए/एमपी या ग्राम प्रधानों से प्रमाणित निवास प्रामाण पत्र। चार पासपोर्ट साईज की फोटो (जिसमें दिव्यांगता प्रदर्शित हो रही हो।)

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