*मारपीट कर हत्या करने वाले 02 आरोपियों को दस- दस वर्ष का कारावास व दस हजार रुपये का अर्थदण्ड*
लखीमपुर खीरी Aug 05, 2024 at 08:50 PM , 134*समाज विरोधी क्रिया कलाप में लिप्त आरोपी को ढाई वर्ष का करावास व पांच हजार रूपये का अर्थदण्ड*
लखीमपुर खीरी , 05 अगस्त 2024 उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप जनपद पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम 02 मामलें मे माननीय न्यायालय ने तीन दोषिओं को कारावास व अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया है |
बताते चले कि वर्ष 2011 में थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी पर अभियुक्त मुरली पुत्र मैकू , सरवन पुत्र वेद प्रकाश निवासी ग्राम मथुरापुरवा थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी के द्वारा वादिनी के पति को मारने पीटने व इलाज के दौरान मृत्यु हो जाने पर मु0अ0सं0 2524/2011,धारा 304 भादवि, थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी पर पंजीकृत हुआ था। उक्त मुकदमे का विचारण मा0 न्यायालय ASJ- 1 खीरी द्वारा करते हुए अभियुक्त मुरली , सरवन उपरोक्त को 10-10 वर्ष का साधारण कारावास व 10000/- रु के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी। वर्ष 2015 में थाना हैदराबाद जनपद खीरी पर अभियुक्त किशन पुत्र भारत प्रसाद निवासी छिछौना थाना हैदराबाद जनपद खीरी के द्वारा भिन्न भिन्न अपराध कारित कर क्षेत्र मे भय व्याप्त करने पर मु0अ0सं0 403/2015,धारा 2/3 उ0प्र0 एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम थाना हैदराबाद जनपद खीरी पर पंजीकृत हुआ था। उक्त मुकदमे का विचारण मा0 न्यायालय ADJ- 4/गैगेस्टर खीरी द्वारा करते हुए अभियुक्त किशन उपरोक्त को 02 वर्ष 06 माह का साधारण कारावास व 5000/- रु के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।






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