अर्थदण्ड की सजा सुनायी
लखीमपुर खीरी Feb 22, 2024 at 05:57 PM , 128लखीमपुर- खीरी , 22 फरवरी 2024
उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप मानेटरिंग सेल व पुलिस द्वारा आपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में को आट मामलें मे माननीय न्यायालय खीरी द्वारा दण्डित किया गया है |
ज्ञात हो वर्ष 2023 में थाना मैगलगंज जनपद खीरी पर अभियुक्त शिवम पुत्र दामोदर निवासी जानकी नगर हथौड़ा बुजुर्ग थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर के द्वारा चोरी करने व कब्जे से चोरी का माल बरामद होने पर *मु0अ0सं0 117/2023,धारा 379/411 भा.द. वि.थाना मैगलगंज जनपद खीरी पर पंजीकृत हुआ था। उक्त मुकदमे का विचारण मा0 न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहम्मदी खीरी द्वारा करते हुए अभियुक्त शिवम को 01 वर्ष का कारावास व 3500/- रु0 के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।
वर्ष 1994 में थाना मोहम्मदी जनपद खीरी पर अभियुक्त गण 1. बलिस्टर लाल पुत्र बालकराम 2. रामनरेश निवासी गण शेरामऊ थाना शेरामऊ जनपद शाहजहाँपुर के द्वारा तार चोरी करने व कब्जे से सात बंडल बिजली के तार बरामद होने पर मु0अ0सं0 377/1994, धारा 379/411 भा.द.वि थाना मोहम्मदी जनपद खीरी पर पंजीकृत हुआ था। उक्त मुकदमे का विचारण मा0 न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहम्मदी खीरी द्वारा करते हुए अभियुक्तगण 1. बलिस्टर 2. रामनरेश को जेल में बितायी गयी अवधि का कारावास व 1000 - 1000/- रु0 के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी। वर्ष 1989 में थाना मोहम्मदी जनपद खीरी पर अभियुक्त ख्याली पुत्र रामेस्वर निवासी बरगदिया थाना हैदराबाद जनपद खीरी के द्वारा ट्रासफार्मर चोरी करने व कब्जे से ट्रांसफार्मर बरामद होने पर मु0अ0सं0 11/1989,धारा 379/411 भा.द.वि थाना मोहम्मदी जनपद खीरी पर पंजीकृत हुआ था। उक्त मुकदमे का विचारण माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहम्मदी खीरी द्वारा करते हुए अभियुक्त ख्याली को जेल में बितायी गयी अवधि का कारावास व 500/- रु0 के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी। वर्ष 2004 में थाना मोहम्मदी जनपद खीरी पर अभियुक्त रामशरन पुत्र मोहन काछी निवासी बरखेड़ा थाना मोहम्मदी जनपद खीरी के कब्जे से 25 लीटर अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद होने पर मु0अ0सं0 126/2004,धारा 60/62 आबकारी अधिनियम ,थाना मोहम्मदी जनपद खीरी पर पंजीकृत हुआ था। उक्त मुकदमे का विचारण माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहम्मदी खीरी द्वारा करते हुए अभियुक्त रामशरन उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि का कारावास व 2500/- रु0 के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी। वर्ष 2003 में थाना मोहम्मदी जनपद खीरी पर अभियुक्त रामपाल पुत्र छोटकन्न निवासी सिसौरा थाना मोहम्मदी जनपद खीरी के कब्जे से अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद होने पर मु0अ0सं0 850/2003, धारा 60/62 आबकारी अधिनियम थाना मोहम्मदी जनपद खीरी पर पंजीकृत हुआ था। उक्त मुकदमे का विचारण मा0 न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहम्मदी खीरी द्वारा करते हुए अभियुक्त रामपाल उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि का कारावास व 500/- रु0 के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी। वर्ष 2005 में थाना मोहम्मदी जनपद खीरी पर अभियुक्त नरेन्द्र कुमार पुत्र रामप्रसाद नि0 इस्लामाबाद थाना मोहम्मदी जनपद खीरी के कब्जे से 01 अदद अवैध तमन्चा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद होने पर मु0अ0सं0 1372/2005, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट,थाना मोहम्मदी जनपद खीरी पर पंजीकृत हुआ था। उक्त मुकदमे का विचारण माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहम्मदी खीरी द्वारा करते हुए अभियुक्त नरेन्द्र कुमार उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि का कारावास व 500/- रु0 के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी। वर्ष 2002 में थाना मोहम्मदी जनपद खीरी पर अभियुक्त संतकुमार पुत्र बालकराम कोरी निवासी बौधनियां थाना मोहम्मदी जनपद खीरी के कब्जे से 01 अदद तमन्चा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद होने पर मु0अ0सं0 583/2002,धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना मोहम्मदी जनपद खीरी पर पंजीकृत हुआ था। उक्त मुकदमे का विचारण मा0 न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहम्मदी खीरी द्वारा करते हुए अभियुक्त संत कुमार उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि का कारावास व 500/- रु0 के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी। वर्ष 2008 में थाना मोहम्मदी जनपद खीरी पर अभियुक्त श्री किशन पुत्र कुन्दन निवासी सतवा खुर्द थाना निगोही जनपद शाहजहांपुर के कब्जे से 01 अदद तमन्चा 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद होने पर मु0अ0सं0 308/2008, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना मोहम्मदी जनपद खीरी पर पंजीकृत हुआ था। उक्त मुकदमे का विचारण मा0 न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहम्मदी खीरी द्वारा करते हुए अभियुक्त श्री किशन को जेल में बितायी गयी अवधि का कारावास व 500/- रु0 के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।






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