17 अप्रैल की शाम 8 बजे से 20 अप्रैल कि सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे सभी दुकाने व्यापारिक अधिष्ठान व प्रतिष्ठान दूध फल सब्जी एवं दवा की दुकानों को छूट

लखीमपुर खीरी , 234

लखीमपुर खीरी। जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि जिले में वैश्विक महामारी कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम एवं प्रभावी नियंत्रण व त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 के दृष्टिगत 17 अप्रैल की शाम 8 बजे से 20 अप्रैल प्रातः 6 बजे तक संपूर्ण जनपद में बंदी घोषित की। उक्त अवधि के दौरान जिलेभर की दुकाने वाणिज्यिक अधिष्ठान व्यापारिक प्रतिष्ठान पूर्ण रुप से बंद रहेंगे। इस दौरान दवा फल दूध सब्जी की दुकानों को मुक्त रखा गया है। उन्होंने बताया कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान शासन से निम्नलिखित अनुमति दिए जाने के दिये निर्देश दिए गए हैं कि श्रमिकों को उनके कार्यस्थलों पर आवाजाही की अनुमति दी जाएगी। शनिवार-रविवार को सभी शादियां बंद स्थानों के अंदर 50 व्यक्तियों के प्रतिबंध और खुले स्थानों पर 100 व्यक्तियों के साथ मास्क, सामाजिक दूरी और सैनिटाइजर के उपयोग व एसओपी के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ की अनुमति। सभी परीक्षाओं जैसे एनडीए आदि की अनुमति दी जाएगी और परीक्षार्थियों और उम्मीदवारों का आईडी कार्ड पास के तौर ओर मान्य होगा। सार्वजनिक परिवहन को विशेष रूप से राज्य परिवहन की बसों में 50ः क्षमता के साथ चलने की अनुमति दी जाएगी। अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति अनुमन्य न होंगे।

Related Articles

Comments

Back to Top