अदालतों में केवल वर्चुवल सुनवाई जिला जज ने समय का चार्टर लागू किया

लखीमपुर खीरी , 181

लखीमपुर खीरी। हाईकोर्ट के आदेश के तहत कोविड 19 महामारी से उत्पन्न संकट के कारण अब जिले की अदालतों में केवल वर्चुवल सुनवाई होगी। डीजे मुकेश मिश्रा ने आदेश जारी कर दिया। एडीजे एससीएसटी को साढ़े दस से ग्यारह, एडीजे ईसी ऐक्ट 11 से 11.30 जिला जज 11.30 से 12.30 फैमिली कोर्ट 2 से ढाई  गैंगस्टर 12.30 से 1 पास्को 2.30 से 3 एनडीपीएस 3 से 3.30 सुनवाई होगी। अधिवक्ता कोर्ट नम्बर 7 में रहेंगे। सीजेएम कोर्ट 3.30 से 4 सिविल जज सीनियर डिवीजन 4 से 4.30 तथा जूनियर डिवीजन 2 से ढाई तक सुनवाई करेंगे ।

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