कोर्ट के स्टे के बावजूद प्रधान ने गिरवाईं मेला कमेटी की तीन दुकानें, अवमानना का आरोप,

लखीमपुर खीरी , 0

कमेटी प्रबंधक ने अजान चौकी में दी तहरीर, 23 सितंबर को हाईकोर्ट में होगी सुनवाई,

गोला गोकर्णनाथ (खीरी)। थाना हैदराबाद क्षेत्र की अजान पुलिस चौकी अंतर्गत ग्राम अजान में माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद मेला कमेटी की तीन नवनिर्मित दुकानों को ग्राम प्रधान द्वारा गिरवा देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है।

रजिस्टर्ड मर्यादा पुरुषोत्तम रामलीला मेला कमेटी के प्रबंधक मातादीन निवासी ग्राम इमलिया ने अजान चौकी प्रभारी को तहरीर देकर ग्राम प्रधान विपिन यादव के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

तहरीर में बताया गया है कि कमेटी की भूमि पर लगे दूरसंचार टावर से प्राप्त किराये की धनराशि से वर्ष 2021 में तीन दुकानों का निर्माण कराया गया था। दीवारों का कार्य पूर्ण हो चुका था, जबकि धनाभाव के कारण छत डालने का कार्य शेष रह गया था।

प्रबंधक का आरोप है कि ग्राम प्रधान विपिन यादव कमेटी के अध्यक्ष एवं सदस्यों से विवाद उत्पन्न कराकर नई कमेटी का गठन कराना चाहते हैं। इसी विवाद को लेकर मेला कमेटी से संबंधित वाद माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ एवं मंडलायुक्त लखनऊ न्यायालय में विचाराधीन है। दोनों न्यायालयों से पारित स्थगन आदेश वर्तमान में प्रभावी हैं तथा मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर 2026 को नियत है।

माता दीन का कहना है कि स्थगन आदेश के बावजूद प्रधान ने दबंगई दिखाते हुए तीनों दुकानों को तुड़वा दिया, जो सीधे तौर पर न्यायालय की अवमानना है। उन्होंने पुलिस से न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने तथा दोषियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की मांग की है।

इस संबंध में अजान चौकी प्रभारी का कहना है कि तहरीर प्राप्त हुई है, प्रकरण की जांच कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।

Related Articles

Comments

Back to Top