पीडब्ल्यूडी में टेंडर घोटाले का आरोप बिंदु 3 की सूचना दबाने पर आवेदिका ने उठाए सवाल

लखीमपुर खीरी , 18

लखीमपुर खीरी ।
लोक निर्माण विभाग लखीमपुर खीरी में टेंडर और भ्रष्टाचार का मामला फिर गरमा गया है  
आवेदिका ने अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड एक लो०नि०वि० लखीमपुर खीरी को प्रार्थना पत्र भेजकर बिंदु संख्या 3 की सूचना मांगी है  
अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड ने पत्रांक 16 34 दिनांक 02 06 2026 से निर्माण खण्ड एक को निर्देश दिया कि बिंदु संख्या 3 को छोड़कर शेष सभी बिंदुओं की सूचना आवेदक को भेजें। आवेदिका ने अपने प्रार्थना पत्र में कहा कि मूल आरटीआई आवेदन दिनांक 12 05 2026 में बिंदु संख्या 3 के तहत यह सूचना मांगी गई थी कि पिछले 3 साल में मेसर्स हिंदुस्तान कॉन्ट्रैक्टर एण्ड सप्लायर्स को प्रान्तीय खण्ड और खण्ड एक से दिए गए टेंडरों की संख्या तारीख काम का नाम स्वीकृति राशि और भुगतान की जानकारी उपलब्ध कराई जाए ।
आवेदिका ने सवाल उठाया कि जब शेष सभी बिंदुओं की जानकारी दी जा रही है तो बिंदु संख्या 3 की सूचना क्यों नहीं दी जा रही है  आवेदिका का कहना है कि यह सूचना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि यह लोक निर्माण विभाग में पारदर्शिता हितों के टकराव और संभावित भ्रष्टाचार की जांच से जुड़ी है  
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 1 में वर्णित किसी भी छूट के अंतर्गत यह सूचना नहीं आती है धारा 8 2 के अनुसार भ्रष्टाचार से संबंधित सूचना को किसी भी स्थिति में रोका नहीं जा सकता  
आवेदिका ने मांग की है कि बिंदु संख्या 3 की सूचना धारा 7 1 के अंतर्गत 12 06 2026 को समय सीमा 30 दिन पूर्ण होने पर उपलब्ध कराएं  
साथ ही कहा कि यदि सूचना तृतीय पक्ष से संबंधित है तो धारा 11 के अंतर्गत प्रक्रिया अपनाई जाए परन्तु सूचना देने से इनकार न किया जाए  
धारा 4 1 बी के अनुसार ठेके और भुगतान की जानकारी सार्वजनिक दस्तावेज है  
आवेदिका ने चेतावनी दी कि यदि निर्धारित समय में सूचना नहीं मिलती है तो उन्हें प्रथम अपील हेतु बाध्य होना पड़ेगा  
अब देखना यह है कि निर्माण खण्ड एक के अधिकारी बिंदु 3 की सूचना देते हैं या फिर मामला प्रथम अपील और सूचना आयोग तक पहुंचता है।

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