मुख्यमंत्री के निर्देश पर गैंगेस्टर अधिनियम, धारा 107/116 द0प्र0सं0 तथा शस्त्र अनुज्ञा के अन्र्तगत की गयी कार्यवाही की हुई गहन समीक्षा
अन्य खबरे Oct 10, 2021 at 06:55 PM , 384प्रदेश में गैगेंस्टर अधिनियम के तहत
इस वर्ष 2470 गैंग चार्ट मे से 2429 का हुआ अनुमोदन
इस वर्ष 2293 शस्त्र लाइसेस निलंबित तथा 38,038 शस्त्र जमा
धारा 116(3)/117 के अन्तर्गत इस वर्ष
19,07,833 व्यक्तियों को किया गया पाबन्द
लखनऊः 10 अक्टूबर, 2021
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर गृह विभाग द्वारा इस वर्ष प्रदेश में गैंगेस्टर अधिनियम, शस्त्र अनुज्ञा तथा धारा 107/116 द0प्र0सं0 के अन्र्तगत हुई कार्यवाही की गहन समीक्षा की गयी है।
अपर मुख्य सचिव, गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द व समाज विरोधी क्रियाकलाप ( निवारण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत प्रदेश में इस वर्ष अब तक 2470 गैंग चार्ट अनुमोदन के लिये प्रस्तुत किये गये जिनमें से जिलाधिकारियेां द्वारा 2429 मंे अनुमोदन प्रदान किया गया है तथा 1567 आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किये गये।
श्री अवस्थी ने बताया कि लाईसेंसी शस्त्रों के दुरूपयोग की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण हेतु इस वर्ष अब तक 3269 शस्त्र अनुज्ञा के विरूद्व निलम्बन/निरस्तीकरण की संस्तुति की गयी, जिनमें से 3088 वाद दर्ज कर 2293 शस्त्र अनुज्ञा निलम्बित किये गये। साथ ही इस वर्ष अब तक 38, 038 शस्त्र जमा भी कराये गये है।
अपर मुख्य सचिव, गृह ने बताया कि प्रदेश में शांति एवं व्यवस्था बनाये रखने हेतु धारा 107/116 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत इस वर्ष हुई कार्यवाही की भी गहन समीक्षा की गयी। इस वर्ष अब तक धारा 116(3)/117 के अन्तर्गत 4,32,256 वादों मे 19,07,833 व्यक्तियों को पाबन्द किया गया। साथ ही 850 व्यक्तियों द्वारा पाबन्द किये जाने के बावजूद भी शांति भंग करने पर कार्यवाही की गई है तथा 133 व्यक्तियों के मुचलकें व बन्धपत्र जब्त कर वसूली प्रमाण पत्र जारी किये गये।



























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