करोना पीड़ित कर्मचारी को योगी सरकार ने 28 दिन की पेड लीव देने का आदेश किया
जनपत की खबर Apr 22, 2021 at 10:11 PM , 855लखनऊ: उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण से खराब होते हालात के बाद प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. इसके मुताबिक वे कर्मचारी जो कोरोना पॉजिटिव आए हैं, उन्हें सरकार ने बड़ी राहत दी है. पीड़ित कर्मियों को 28 दिन की पेड लीव देने का आदेश दिया है.
इस आदेश के तहत, किसी दुकान या कंपनी में 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, उन्हें कोविड के बचाव के तरीके मेन गेट पर डिसप्ले करने होंगे. साथ ही कोरोना से पीड़ित सभी लोगों को 28 दिन की पेड लीव देनी होगी. जो भी दुकानें या फैक्ट्रियां सरकारी आदेश से बंद हुई हैं, उनके कर्मचारियों को छुट्टी के साथ वेतन-भत्ते भी देने होंगे.
अब सख्त पाबंदियां
राज्य में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिये योगी सरकार सख्त पाबंदिया लगा रही है. वहीं, सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना अनिवार्य है. अगर मास्क नहीं तो आप अपना मुंह रुमाल के द्वारा ढक कर रखें. वहीं, ऐसा न करने पर भारी भरकम जुर्माना लगाया जा सकता है. नई गाइडलाइन के मुताबिक, बिना मास्क के पाये जाने पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. वहीं, दूसरी बार बिना मास्क के पाये जाने पर ये जुर्माना 10 गुना किया जाएगा. इसके अलावा सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाये जाने का प्रावधान किया गया है































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