वाहन मालिकों को बड़ी राहत की तैयारी, PUC की वैधता बढ़ाने का केंद्र सरकार का प्रस्ताव

जनपत की खबर , 28

BS-VI निजी वाहनों के लिए 3 वर्ष और वाणिज्यिक वाहनों के लिए 2 वर्ष तक वैधता का प्रस्ताव, 30 दिन में मांगे सुझाव

 

नई दिल्ली। वाहन मालिकों को बड़ी राहत देने की दिशा में केंद्र सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) की वैधता अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने इस संबंध में एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर आम जनता और संबंधित हितधारकों से 30 दिनों के भीतर सुझाव एवं आपत्तियां आमंत्रित की हैं।

प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार, BS-VI निजी वाहनों के लिए पहले 6 वर्षों तक PUC की वैधता 3 वर्ष करने का प्रस्ताव है। वहीं, BS-VI वाणिज्यिक वाहनों के लिए पहले 6 वर्षों तक PUC की वैधता 2 वर्ष निर्धारित करने का सुझाव दिया गया है।

ड्राफ्ट में यह भी प्रस्तावित है कि 6 से 10 वर्ष पुराने वाहनों के लिए PUC प्रमाणपत्र की वैधता 1 वर्ष, जबकि 10 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों के लिए 6 महीने होगी। सरकार का मानना है कि आधुनिक BS-VI तकनीक वाले वाहनों से अपेक्षाकृत कम प्रदूषण होता है, इसलिए उनके लिए PUC की वैधता अवधि बढ़ाना व्यावहारिक कदम हो सकता है।

मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह फिलहाल ड्राफ्ट प्रस्ताव है। प्राप्त सुझावों और आपत्तियों पर विचार करने के बाद ही अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो देशभर के लाखों वाहन मालिकों को बार-बार PUC प्रमाणपत्र बनवाने की प्रक्रिया से राहत मिलेगी।

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