जनपद में बीज का व्यापार करने हेतु बीज प्राधिकार-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य

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लखनऊ । जिला कृषि अधिकारी/अधिसूचित प्राधिकारी लखनऊ तेग बहादुर सिंह ने बताया है कि जनपद में बीज का व्यापार करने हेतु बीज प्राधिकार-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है,  जिसकी वैधता प्राधिकार पत्र जारी होने से 05 वर्ष तक अनुमन्य है। बीज प्राधिकार पत्र सम्बन्धी अभिलेखों का परीक्षण/अवलोकन करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया है कि कतिपय बीज व्यापारियो के द्वारा निर्गत बीज प्राधिकार पत्र का नवीनीकरण नहीं कराया गया है तथा बीज का व्यवसाय बन्द कर दिया गया है, किन्तु बीज व्यवसाय हेतु निर्गत विक्रय प्राधिकार पत्र की मूलप्रति कार्यालय में जमा नहीं किया गया है।*
        *उन्होंने बताया है कि बीज प्राधिकार पत्र का नवीनीकरण आवेदन वैधता तिथि समाप्ति से एक माह पूर्व कराना सुनिश्चित करें, यदि किसी व्यापारी के द्वारा बीज नवीनीकरण नहीं कराया जाता है तो वैधता तिथि के उपरान्त तत्समय लाइसेन्स मूलरूप में कार्यालय में जमा करने की उत्तरदायित्व सम्बन्धित विक्रेता /फर्म का होगा। यदि किसी भी स्तर से यह तथ्य प्रकाश में आता है कि सम्बन्धित फर्म/व्यापारी द्वारा बिना वैध बीज प्राधिकार-पत्र निर्गत लाइसेन्स समाप्त होने के पश्चात बीज का व्यापार किया जाता है तो बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 के अन्तर्गत सम्बन्धित के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करा दी जायेगी। जिस हेतु फर्म/व्यापारी स्वयं उत्तरदायी होगें। इस हेतु प्रथक से कोई भी नोटिस निर्गत नही की जायेगी।

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