*सीबीआई ने अवैध पत्थर खनन से संबंधित मामले में तीन राज्यों में फैले लगभग 20 स्थानों पर तलाशी ली

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लखनऊ।
*सीबीआई ने अवैध पत्थर खनन से संबंधित मामले में तीन राज्यों में फैले लगभग 20 स्थानों पर तलाशी ली; 60 लाख से अधिक नकद, 1 किलोग्राम से अधिक सोना और 1.2 किलोग्राम चांदी, 61 जिंदा कारतूस आदि। तलाशी के दौरान बरामद*

सीबीआई झारखंड (रांची में तीन जगह, गुमला में एक जगह और साहेबगंज में तेरह जगह), पश्चिम बंगाल (कोलकाता में दो जगह) और बिहार (पटना में एक जगह) सहित 3 राज्यों में फैले लगभग 20 स्थानों पर तलाशी ले रही है। झारखंड राज्य में संगठित अवैध पत्थर खनन से संबंधित एक मामले की चल रही जांच।

तलाशी से रुपये से अधिक की बरामदगी हुई है। अब तक 60 लाख नकद, 1 किलो से अधिक सोना, 1.2 किलो चांदी, सोने के गहने, मोबाइल, 61 जिंदा कारतूस (9 मिमी), संपत्तियों से संबंधित बिक्री पत्र, निवेश और शेल कंपनियों से संबंधित दस्तावेज, समझौते के कागजात और अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज।

सीबीआई ने 20/11/2023 को आईपीसी की धारा 120बी आर/डब्ल्यू 34, 379, 323, 500, 504 और 506 के तहत, शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत, धारा 3(1)(5) के तहत तत्काल मामला दर्ज किया था। ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम, और झारखंड खान और खनिज रियायत नियम 2004 की धारा 4/54, माननीय झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के आदेश दिनांक 18/08/2023 के निर्देशों के आधार पर।

जांच से पता चला कि साहेबगंज जिले में बड़े पैमाने पर अवैध खनन गतिविधियों ने कथित तौर पर सरकार को काफी नुकसान पहुंचाया, मुख्य रूप से अवैतनिक रॉयल्टी और खनन कानूनों के उल्लंघन के कारण।

फ़ील्ड जांच से पता चलता है कि प्रमुख व्यक्ति और संस्थाएं अपनी गतिविधियों को छिपाने और अवैध रूप से प्राप्त संसाधनों/धन को डायवर्ट करने के लिए कई तरीकों का उपयोग करके इस ऑपरेशन में कथित तौर पर शामिल थे। प्रारंभिक जांच में ऐसे साक्ष्य जुटाए गए, जिनसे अवैध खनन गतिविधि को अंजाम देने और इस प्रकार प्राप्त आय को छिपाने के लिए प्रमुख व्यक्तियों और फर्मों की संलिप्तता और सांठगांठ का पता चला।

आज की तलाशी उन संदिग्धों के परिसरों पर की जा रही है जिनकी भूमिका आगे की जांच के दौरान सामने आई है।

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