*पराविधिक स्वयंसेवकों की होगी भर्ती, करे आवेदन*
लखीमपुर खीरी Jan 11, 2026 at 08:25 PM , 270लखीमपुर खीरी 11 जनवरी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखीमपुर-खीरी एवं जनपद की तहसील विधिक सेवा समितियों क्रमशः लखीमपुर, मोहम्मदी, निघासन, धौरहरा एवं गोला व तहसील क्रमशः पलिया व मितौली हेतु आम जनता को निःशुल्क विधिक सहायता एवं परामर्श प्रदान करने हेतु पराविधिक स्वयं सेवकों का चयन किया जाना है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,लखीमपुर-खीरी एवं जनपद की तहसील विधिक सेवा समितियों कमशः लखीमपुर, मोहम्मदी, निघासन, धौरहरा एवं गोला व तहसील क्रमशः पलिया व मितौली में पराविधिक स्वयं सेवकों के रूप में कार्य करने इच्छुक ऐसे व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं जोकि जनपद लखीमपुर-खीरी के स्थानीय निवासी हो तथा निम्नलिखित समूहों से सम्बन्धित हो कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखीमपुर-खीरी से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं:- शिक्षक कार्यरत / सेवा निवृत्त सेवा निवृत्त सरकारी सेवक एवं वरिष्ठ नागरिक, सामाजिक कार्य में परास्नातक (M.S.W.) के छात्र एवं अध्यापक, आंगनवाणी कार्यकर्ता / कार्यकत्री, चिकित्सक, विधि के छात्र, जिनका अधिवक्ता के रूप में पंजीयन न हुआ हो, गैर राजनितिक सदस्य, एन०जी०ओ० एवं क्लब के सदस्य, महिला संगठन से जुड़ी महिलाएं, शिक्षित एवं अच्छे आचरण वाले दोषसिद्ध बन्दी, ट्रान्सजेन्डर (किन्नर समुदाय)
यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पराविधिक स्वयंसेवकों को स्वेच्छा से किये गये कार्य के एवज में किसी भी प्रकार का कोई वेतन नहीं दिया जायेगा। सिर्फ स्वेच्छा से प्राधिकरण के निर्देशानुसार निर्धारित कार्य किये जाने एवं
उसकी आख्या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखीमपुर-खीरी के समक्ष प्रस्तुत करने एवं उक्त कार्य की जांच होने एवं प्राधिकरण द्वारा कार्य से संतुष्ट होने के पश्चात प्रतिदिन किये गये सन्तोषजनक कार्य के एवज में नियमानुसार
निर्धारित मानदेय ₹750.00 (सात सौ पचास रूपये) एवं ₹150.00 प्रति दिन यात्रा भत्ता देय होगा। यदि पराविधिक स्वयं सेवक द्वारा 25 कि0मी0 से अधिक की यात्रा की जाती है तो उस स्थिति में उसे ₹200.00 प्रतिदिन यात्रा भत्ता प्राधिकरण की संतुष्टी के आधार पर देय होगा।
अपर जिला जज सचिव/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि इच्छुक उपरोक्त व्यक्ति/आवेदक दिनांक 15-01-2026 तक निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखीमपुर-खीरी में स्वयं उपस्थित होकर जमा कर सकते हैं। अन्य कोई विशेष जानकारी कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखीमपुर-खीरी से स्वयं आकर प्राप्त कर सकते हैं।






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