*ड्राफ्ट मतदाता सूची पर दावे-आपत्तियां 06 जनवरी से 06 फरवरी तक, डीएम ने राजनीतिक दलों को दी प्रारूप प्रकाशन की प्रतियां*
लखीमपुर खीरी Jan 06, 2026 at 05:42 PM , 76*जिले में महिला मतदाता 10.75 लाख पार, लखीमपुर विधानसभा में सर्वाधिक मतदाता पंजीकृत*
लखीमपुर खीरी 06 जनवरी। मंगलवार को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर कलेक्ट्रेट स्थित अटल सभागार में जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने राष्ट्रीय और राज्यीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक का संचालन एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह ने किया। इस अवसर पर डीएम ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को निर्वाचक सूची के प्रारूप प्रकाशन की प्रतियां प्रदान कीं।
*जिले में महिला मतदाताओं की संख्या 10.75 लाख पार*
प्रारूप प्रकाशन के आंकड़ों के अनुसार, जनपद की आठों विधानसभाओं (पलिया, निघासन, गोला गोकर्णनाथ, श्रीनगर, धौरहरा, लखीमपुर, कस्ता और मोहम्मदी) में कुल पुरुष मतदाताओं की संख्या 13,08,140 और महिला मतदाताओं की संख्या 10,75,881 है। वहीं, जिले में कुल 49 थर्ड जेंडर मतदाता भी पंजीकृत हैं। सर्वाधिक मतदाता लखीमपुर विधानसभा (3,22,931) में हैं।
*ड्राफ्ट मतदाता सूची पर दावे–आपत्तियां 06 जनवरी से 06 फरवरी तक कराए दर्ज*
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावली के ड्राफ्ट पब्लिकेशन के बाद नागरिकों को दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर 06 जनवरी से 06 फरवरी 2026 तक मिलेगा। इस अवधि में मतदाता सूची में नाम जोड़ने, सुधार या स्थानांतरण के लिए आवेदन किया जा सकता है। जिन युवाओं की 01 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी है या होने वाली है, उन्हें फॉर्म-6 का उपयोग करना होगा। फॉर्म-6 के साथ अनुलग्नक-4 (घोषणा पत्र) और आवश्यक अभिलेख संलग्न कर जमा करना अनिवार्य है।
निर्वाचक सूची में पहले से दर्ज मतदाताओं में किसी प्रविष्टि में सुधार या एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण के लिए फॉर्म-8 का प्रयोग किया जाएगा। मतदाता सूची से नाम अपमार्जित करने के लिए फॉर्म-7 का उपयोग होगा। प्रवासी भारतीय, जो विदेश में रहते हैं, उन्हें फॉर्म-6ए के साथ आवश्यक अभिलेख जमा कराना होगा।
*पूर्व सूची में नाम नहीं होने वाले मतदाताओं के लिए जरूरी दस्तावेज जमा करने का निर्देश*
यदि किसी नागरिक का नाम या उनके माता-पिता/दादा-दादी का नाम पूर्व विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2003 की निर्वाचक सूची में शामिल नहीं है, तो उसे अपने नामांकन के लिए आवश्यक अभिलेख संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी को जमा करना होगा।इसमें केंद्र/राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा जारी पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश, 01.07.1987 से पहले जारी सरकारी प्रमाण पत्र/पहचान पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा जारी मैट्रिक/शैक्षणिक प्रमाण पत्र,सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, ओबीसी/एससी/एसटी या जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में दर्ज अभिलेख, राज्य/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर, भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र शामिल हैं। वही आधार के लिए आयोग के पत्र संख्या 23 / 2025 - ईआरएस / खंड || दिनांक 09.09.2025 (अनुलग्नक II) द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे। बिहार एसआईआर की मतदाता सूची का अंश, 01.07.2025 की संदर्भ तिथि के अनुसार ।































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