शुद्ध पेयजल समस्या हेतु जनहित में पहुंचे उच्च न्यायालय
लखीमपुर खीरी Dec 03, 2025 at 06:45 PM , 95विश्वकांत त्रिपाठी/केके शुक्ला
लखीमपुर-खीरी। बीते कई सालों से ग्राम त्रिलोकपुर, विकास खण्ड पलिया, जनपद खीरी के ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल नसीब नहीं हो रहा है, नागरिक आर्सेनिक युक्त पानी पीने को मजबूर हैँ, वहीं विभागीय आंकड़ों के अनुसार ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर में दो दो ओवर हेड टैंक बने हैं, बावजूद इसके स्थानीय लोग शुद्ध पेयजल को तरसते दिखते हैं।
ग्रामीणों को होने वाली पेयजल समस्या को ग्राम नौगवां के मूल निवासी एवं उच्च न्यायालय लखनऊ में सेवा दे रहे एडवोकेट शुभम चौरसिया द्वारा जनहित याचिका केस नंबर 1201/2025
शुभम चौरसिया(याचिकाकर्ता) बनाम उत्तर प्रदेश राज्य प्रधान सचिव नमामि गंगे एवं ग्रामीण जल पूर्ति विभाग ,लखनऊ एवं छः अन्य को प्रतिवादी बनाते हुये याचिका दाखिल की गयी थी। जनहित याचिका उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ, द्वारा आदेश दिनांक
25/11 /2025 पारित किया ,
जिसमें उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण लखनऊ के प्रबंधक निर्देशक जल शक्ति मंत्रालय और भारत सरकार के सचिव तथा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग भारत सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा यह दुर्भाग्यपूर्ण है,कि ग्रामीणों को पेयजल नहीं मिल पा रहा ,
चार हफ्ते के भीतर प्रति शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश दिया।
विद्वान अधिवक्ता के प्रयासों से स्थानीय ग्रामीणों में शुद्ध पेयजल के प्रति उम्मीद जगी है। इससे पहले इससे पहले भी एडवोकेट शुभम चौरसिया द्वारा जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया है।






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