दो अपराधी दंडित
लखीमपुर खीरी Jan 05, 2024 at 08:30 PM , 202लखीमपुर-खीरी। 5 जनवरी 2024 पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन में काफी समय से लम्बित अपराधिक मामले मे पुलिस पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा दो अपराधियों को दण्डित किया गया है |
थाना नीमगांव क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम कोढ़ईया निवासी राधेश्याम पुत्र रामदीन के विरूद्ध वर्ष 2000 में अवैध शस्त्र रखने के अपराध में माननीय न्यायालय चतुर्थ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खीरी द्वारा मु.अ.सं -21/2000, धारा 25 आर्म्स एक्ट का विचारण किया गया अभियुक्त को दोषी पाकर पूरे दिन के कारावास और रू500/- के अर्थ दण्ड से दण्डित किया और थाना सिंगाही में वर्ष 1998 में गोमांस की तस्करी करने वाले कल्लू पुत्र साहबदीन के विरूद्ध दर्ज मु.अ.स.- 62/1998, धारा -3 /5 / 8 गौवध अधिनियम का विचारण तृतीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लखीमपुर द्वारा किया गया अभियुक्त के दोषी होने पर जेल मे बिताई अवधि के कारावास व रू 1000/- रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया है |































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