प्रधान, ग्रापं व क्षेपं के सदस्य उम्मीदवार को वाहन की अनुमति नहीं, जिपं सदस्य उम्मीदवारों को मिलेगी एक वाहन की अनुमति-डीएम दिव्यांग प्रत्याशियों को मिलेगी एक वाहन की अनुमति

लखीमपुर खीरी , 176

लखीमपुर खीरी। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 में उम्मीदवारों द्वारा वाहन परिचालन के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) जिला मजिस्ट्रेट शैलेंद्र कुमार सिंह ने मा. राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देशों के क्रम में बताया कि प्रधान-ग्राम पंचायत,  सदस्य-ग्राम पंचायत व सदस्य-क्षेत्र पंचायत का निर्वाचन क्षेत्र बड़ा न होने के कारण प्रधान-ग्राम पंचायत, सदस्य-ग्राम पंचायत व सदस्य-क्षेत्र पंचायत के उम्मीदवारों को किसी भी वाहन के परिचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि सदस्य-जिला पंचायत का निर्वाचन क्षेत्र बड़ा होता है। अतः सदस्य-जिला पंचायत के उम्मीदवारों को मतदान दिवस के पूर्व प्रचार के लिए व मतदान दिवस पर मतदान स्थलों पर भ्रमण के लिए एक वाहन की अनुमति दी जा सकती है। सदस्य-जिला पंचायत के उम्मीदवार के निर्वाचन अभिकर्ता आवंटित वाहन को प्रचार हेतु उपयोग कर सकेंगे व अपने नियुक्ति पत्र पर प्रमाणित फोटो भी चस्पा करेंगे। जिससे उम्मीदवार के वाहन पर चेकिंग के समय उसका सत्यापन हो सके। उम्मीदवार के वाहन पर आगे के शीशे पर उम्मीदवार का नाम, वार्ड संख्या का नाम कि मोटे अक्षरों में प्रिंटेड स्लिप चिपकानी आवश्यक होगी। उन्होंने बताया कि दिव्यांग प्रत्याशियों को मतदान दिवस के पूर्व प्रचार के लिए व मतदान दिवस पर मतदान स्थल के भ्रमण के लिए एक वाहन की अनुमति दी जा सकती है। इस संबंध में उम्मीदवार अपने तहसील क्षेत्र के उप जिला मजिस्ट्रेट से वाहन के परिचालन की अनुमति प्राप्त कर सकते हैं।

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