सिनेमा शो से दी उपभोक्ता संरक्षण की जानकारी

लखीमपुर खीरी , 121

लखीमपुर-खीरी। उपभोक्ता संरक्षण एवं बाँट माप विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के निर्देशानुसार समग्र विकास सेवा समिति लखीमपुर के द्वारा राजकीय पॉलिटेक्निक लखीमपुर में उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम के तहत सिनेमा स्लाइडध्प्रोजेक्टर शो के माध्यम से विद्यार्थियों को उपभोक्ता के अधिकारों की जानकारी दी गई।
       राजकीय पॉलिटेक्निक की प्रधानाचार्या मनीषा अस्थाना ने मुख्य अतिथि के रूप में अपने संबोधन में कहा कि किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले उसकी मान्यता, फीस आदि के बारे में स्वयं पूरी जानकारी जरूर करनी चाहिए। रिसोर्स पर्सन आशुतोष त्रिवेदी ने उपभोक्ता के छह मूल अधिकारों- सुरक्षा का अधिकार, सूचित किए जाने का अधिकार, चयन करने का अधिकार, सुने जाने का अधिकार, प्रतितोष प्राप्त करने का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार पर विस्तृत प्रकाश डाला। रिसोर्स पर्सन जनार्दन बाबू मिश्र ने बताया कि 20 लाख रुपए से कम क्षतिपूर्ति के लिए जिला फोरम, 20 लाख से अधिक किंतु एक करोड़ से कम के लिए राज्य आयोग और एक करोड़ रुपए से अधिक क्षतिपूर्ति के लिए राष्ट्रीय आयोग में उपभोक्ता द्वारा शिकायत की जा सकती है। केमिकल डिपार्टमेंट के प्रमुख पदमेश पंकज ने भी अपने विचार व्यक्त किए।
      कार्यक्रम में कॉलेज के आदर्श श्रीवास्तव, अंकित श्रीवास्तव, प्रवीण भार्गव सहित तमाम विद्यार्थी उपस्थित रहे। संस्था ने कोविड-19 के निर्देशों का पालन करते हुए हैंड सैनिटाइजेशन के साथ निशुल्क मास्क और उपभोक्ता के अधिकार संबंधी पंपलेट वितरित किए। संस्था अध्यक्ष अशोक सक्सेना ने सभी अतिथियों और विद्यार्थियों के प्रति आभार व्यक्त किया।

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