*डीएम व निर्वाचन अधिकारियों के खातों पर कुर्की के निर्देश!*

लखीमपुर खीरी , 116

लखीमपुर खीरी में सिविल जज (सीनियर डिवीजन) कोर्ट ने बकाया भुगतान के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए सख्त रुख अपनाया है। इजराय वाद संख्या 20/2017 (पंजाब टेंट हाउस मामला) में कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि डिक्री की धनराशि का भुगतान न होने और खातों का स्पष्ट विवरण प्रस्तुत न किए जाने पर अब कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।

कोर्ट ने उपजिलाधिकारी, जिलाधिकारी तथा जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा संचालित खातों (वेतन व पेंशन खातों को छोड़कर) को कुर्क करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिला कोषाधिकारी को तत्काल कुर्की प्रक्रिया लागू कर कोर्ट को सूचित करने का आदेश दिया गया है।

मामले की अगली सुनवाई के लिए 3 अप्रैल 2026 की तिथि तय की गई है।

Related Articles

Comments

Back to Top