एआरटीओ कार्यालय में 20 एवं 21 को होगा परिवहन मेले का आयोजन
लखीमपुर खीरी Feb 18, 2026 at 06:20 PM , 143लखीमपुर खीरी। परिवहन अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-2/202689/तीस-4-2026-8(19)/2009टी0सी0,दिनांक 30.01.2026 द्वारा भाडे या पारिश्रमिक पर संचालित दोपहिया मोटर साइकिल, तिपहिया मोटर कैब एवं मैक्सी कैब संनिर्माण उपस्कर यान/विशेष प्रयोजन यान, माल वाहन, राज्य परिवहन उपक्रम के स्वामित्वाधीन सार्वजनिक सेवा यान आदि के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 की धारा-4 की उपधारा (1-क) तथा धारा-4 की उपधारा(2) में संशोधन करते हुए राज्य सरकार द्वारा परिवहन कर प्रणाली में व्यापक सुधार कर एक मुश्त कर(ONE TIME TAX) ढांचे को लागू किया गया है। उक्त जानकारी एआरटीओ द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी गई। प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आगे बताया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार की इस जनहितकारी योजना से वाहन स्वामियों को अवगत कराया जाना एवं विभागीय राजस्व प्राप्ति के उद्देश्य से दिनांक 20 एवं 21 फरवरी को एआरटीओ कार्यालय में मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस परिवहन मेले में एकमुश्त कर व्यवस्था से संबंधित नियमों कर निर्धारण की प्रक्रिया, कर गणना, भुगतान की विधि एवं समय-सीमा के संबंध में वाहन स्वामियों एवं विभिन्न ट्रांसपोर्ट संगठनों को विस्तृत जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी तथा वाहन स्वामियों की शंकाओं का समाधान मौके पर ही किया जायेगा तथा आवश्यक्तानुसार कर भुगताना/समायोजन की सुविधा प्रदान की जायेगी। शान्तिभूषण पाण्डे सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी ने वाहन स्वामियों एवं ट्रांसपोर्टस से अपील की है कि इस परिवहन मेले में भारी संख्या में उपस्थित होकर मेले को सफल बनाये।






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