यूपी पुलिस का यह हाल, पीड़ित बेहाल और आरोपी का भौकाल
जनपत की खबर Oct 10, 2021 at 11:00 AM , 477 त्वरित कार्यवाही न होने से लोगों में व्यवस्था के प्रति निराशा और अविश्वास का भाव उत्पन्न होता है : एडवोकेट विजय कुमार पाण्डेय
लखनऊ: गाजीपुर थाने में चार साल से गैर इरादतन हत्या का प्रयास (धारा-308), गंभीर चोट पहुंचाना (धारा-338), महिला की इज्जत लूटने का प्रयास (धारा-354A) और लूटपाट के इरादे से क्षति पहुँचाने (धारा-308) संबंधी मामले में पीडिता प्रिंसी सिंह द्वारा 11 जुलाई, 2017 को गाजीपुर थाने में एफ०आई०आर० संख्या 550 / 2017 में दर्ज कराई थी.
चार साल का समय निकल गया लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की गयी, बताते चले की पीडिता लगातार मुख्यमंत्री सहित महकमें के बड़े अधिकारियों से लगातार कार्यवाही की मांग पत्र लिखकर कर रही थी, लेकिन उसकी कहीं सुनवाई नहीं हुई तब उसने अधिवक्ता विजय कुमार पाण्डेय और धीरेन्द्र कुमार अग्निहोत्री के माध्यम से हाई-कोर्ट लखनऊ में रिट याचिका संख्या- 23759/2021, प्रिंसी सिंह बनाम उत्तर-प्रदेश सरकार आदि दायर किया, जिसकी सुनवाई के समय उत्तर-प्रदेश सरकार द्वारा कोर्ट को बताया गया कि मामले में चार्जशीट बनाकर सी०ओ० को भेज दी गयी है, इस पर न्यायमूर्ति रमेश सिंहा और श्रीमती सरोज यादव की खण्डपीठ ने पुलिस कमिश्नर को निर्देशित किया कि चार सप्ताह के अंदर संबंधित न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित करना सुनिश्चित करें।































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