जून के खाद्यान्न का रोस्टर जारी

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लखीमपुर खीरी । जिला पूर्ति अधिकारी विजय प्रताप सिंह ने बताया कि आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ से प्राप्त निर्देशों के क्रम में माह जून, 2020 में सम्पन्न होने वाले वितरण के सम्बन्ध में निम्न निर्देश दिये गये है।
उन्होनें बताया कि विगत 02 माहों की भाॅति माह जून, 2020 में 01 जुलाई से मनरेगा जाॅब कार्डधारकों, श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों एवं नगर निकाय में पंजीकृत श्रमिकों (जो पात्र गृहस्थी कार्डधारक) तथा समस्त अन्त्योदय अन्न योजना के कार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत अनुमन्य खाद्यान्न का वितरण निःशुल्क किया जायेगा। ‘‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’’ के अन्तर्गत माह मई, 2020 हेतु आंवटित चने का वितरण 01 जून से प्रारम्भ हो रहे चक्र में 01 किग्रा0 प्रति कार्ड की दर से निःशुल्क किया जायेगा।
उन्होनें बताया कि 01 जून से प्रारम्भ हो रहे वितरण चक्र में ‘‘आत्म निर्भर भारत’’ योजना अन्तर्गत चिन्हाॅकित परिवारों को उनके पक्ष में जनरेटेड अस्थायी राशन कार्ड आई0डी0 के क्रम में उन्हे 03 किग्रा0 गेहूॅ व 02 किग्रा0 चावल का वितरण प्रति यूनिट तथा 01 किग्रा चना प्रति परिवार निःशुल्क वितरण किया जायेगा। माह जून, 2020 के वितरण प्रथम चक्र में वितरण की अन्तिम तिथि 11 जून होगी तथा उसी दिन प्राॅक्सी व्यवस्था के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण कराया जायेगा। माह जून, 2020 में द्वितीय वितरण चक्र 15 जून से 24 जून तक रहेगा। जिसके अन्तर्गत आत्म निर्भर भारत योजना के अन्तर्गत 03 किलो गेहूॅ व 02 किलो चावल कुल 05 किलो खाद्यान्न प्रति यूनिट एवं 01 किलो चना निःशुल्क वितरण कराया जायेगा। माह जून, 2020 में द्वितीय वितरण चक्र में 15 जून से 24 जून तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत समस्त अन्त्योदय व पात्र गृहस्थी कार्डधारकों में 05 किलो चावल प्रति यूनिट एवं 01 किलो चना प्रति परिवार के अनुसार निःशुल्क वितरण कराया जायेगा। माह जून, 2020 के वितरण प्रथम चक्र में वितरण की अन्तिम तिथि 24 जून होगी तथा उसी दिन प्राॅक्सी व्यवस्था के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण कराया जायेगा।
उन्होनें बताया कि ऐसे राशनकार्ड धारक आधार प्रमाणीकरण विफल होने अथवा अन्य किसी तकनीकी कारण से खाद्यान्न प्राप्त नही कर पाते हैं, वह प्राॅक्सी व्यवस्था वितरण हेतु निर्धारित तिथि को वितरण के समय अपना पहचान पत्र यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राईविंग लाइसेन्स आदि प्रस्तुत कर अनुमन्य खाद्यान्न आदि प्राप्त कर सकते है।
उन्होनें कोविड-19 की महामारी से बचाव हेतु समस्त कार्डधारकों को सूचित करते हुए बताया कि वह मास्क, रूमाल, गमछा आदि अपने मुॅह पर बांधकर ही उचित दर दुकान पर उपस्थित होकर अपने कार्ड पर अनुमन्य खाद्यान्न आदि प्राप्त करें तथा उचित दर दुकान पर सोशल डिस्टेन्सिग का अनुपालन करते हुए बनाये गये गोले में ही खड़े रहकर एक दूसरे के मध्य कम से कम 01 मीटर की दूरी बनाये रखे। इसके अतिरिक्त उचित दर दुकान पर खाद्यान्न प्राप्त करने से पूर्व अपने हाथ को दुकान पर उपलब्ध साबुन, हैण्डवास, पानी, हैण्ड सैनिटाइजर से अनिवार्य रूप से साफ करें। इसके अतिरिक्त सभी कार्डधारक यह भी प्रयास करें कि खाद्यान्न आदि प्राप्त करने हेतु अपने घर के बच्चों व बुजुर्ग को भेजने से बचे। एक परिवार से एक ही व्यक्ति उचित दर दुकान पर जाय।

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