सर्किल रेट की जानकारी हेतु फीस निर्धारित
जनपत की खबर Jun 15, 2021 at 05:43 PM , 449लखनऊ, दिनांकः 15 जून, 2021
उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश की भू-संपत्तियों की कीमत और उनकी रजिस्ट्री कराने से पूर्व उसके सर्किल रेट की जानकारी हेतु फीस का निर्धारण कर दिया गया है।
यह जानकारी देते हुए प्रदेश के स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री रवीन्द्र जायसवाल ने बताया कि अब कोई भी क्रेता विक्रेता जिसको अपने प्रापर्टी के रजिस्ट्री से पूर्व अपने सर्किल रेट की जानकारी करनी है, वह मात्र 100 रुपये की फीस जमा कर जिलाधिकारी से पूरी जानकारी ले सकता है।
श्री जायसवाल ने बताया कि ऐसा करने से भविष्य में इसके ऊपर स्टाम्प चोरी का कोई केस दायर नहीं हो पायेगा, क्योंकि वह अधिकृत प्राधिकारी से स्पष्ट हो चुका होता है। उन्होंने बताया कि यह व्यवस्था पूर्णतः स्वैच्छिक है। यह व्यवस्था पूर्व में भी थी किंतु फीस निर्धारित नहीं थी अब फीस निर्धारित हुई है।
स्टाम्प मंत्री ने बताया कि इस व्यवस्था के लागू होने से भविष्य में स्टाम्प वादों में भारी कमी आएगी और व्यवस्था पारदर्शी बन सकेगी।































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