यूपी सरकार ने तय किया HRCT स्कैन का अधिकतम शुल्क, 2500 रुपये से ज्यादा लेने पर होगी कार्रवाई

जनपत की खबर , 316

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों को जांच की सुविधा में राहत दिलाने के लिए एचआर (हाई रिजोल्यूशन) सीटी स्कैन का शुल्क तय कर दिया गया है। निजी अस्पतालों और निजी चिकित्सकों के पास से रेफर किए गए कोरोना मरीज साधारण 16 स्लाइस एचआर सीटी स्कैन अब दो हजार रुपये में करा सकेंगे। वहीं, 16 स्लाइस से 64 स्लाइस तक का एचआर सीटी स्कैन अब 2200 रुपये में होगा और 64 स्लाइस से अधिक का एचआर सीटी स्कैन अब 2500 रुपये में कराया जा सकेगा। आदेश में कहा गया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने पर उसे दंडनीय माना जाएगा। अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद की ओर से एचआर सीटी स्कैन जांच के शुल्क निर्धारण का आदेश जारी कर दिया गया है। एचआर सीटी स्कैन का यह शुल्क पीपीई किट व सैनिटाइजेशन और अन्य व्यय सहित निर्धारित किया गया है। यह शुल्क निर्धारण एपीडेमिक डिजीज एक्ट 1897 व उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी अधिनियम 2020 के प्रविधानों के तहत किया गया है। अगर किसी निजी जांच केंद्र ने इस शुल्क से ज्यादा फीस वसूली तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

Related Articles

Comments

Back to Top