17 मई तक धारा 144 लागू, उल्लघंन करने वालों पर होगी कार्रवाई
अन्य खबरे May 10, 2021 at 10:55 PM , 793नोएडा। कोरोना महामारी और उत्तर प्रदेश में लगे लॉकडाउन को देखते हुए गौतमबुद्ध नगर में धारा 144 की अवधि बढ़ा दी गई है। अब 17 मई 2021 तक जनपद में यह प्रभावी रहेगी। आज गौतमबुद्ध नगर पुलिस की कानून एवं व्यवस्था की अपर पुलिस उपायुक्त श्रद्धा नरेंद्र पांडे ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार की तरफ से जारी दिशानिर्देशों के तहत जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 को 17 मई तक बढ़ाया 14 मई को ईद उल फितर और परशुराम जयंती मनाई जाएगी। ऐसे मौकों पर असामाजिक तत्व शांति-व्यवस्था को भंग करने की फिराक में रहते हैं। इस को ध्यान में देखते हुए यह फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा है कि इस दौरान धारा 144 की प्रक्रिया का पूर्णतया पालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही नई गाइडलाइंस जारी की गई है।
कोरोना संक्रमण के प्रभावी रोकथाम के लिए हर शुक्रवार की शाम 8:00 बजे से मंगलवार की सुबह 7:00 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। अन्य दिनों में भी रात 8:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा।
इस दौरान सिर्फ सरकारी कर्मचारियों और आवश्यक सेवाओं-वस्तुओं से जुड़े लोगों को आवागमन की मंजूरी रहेगी।
जनपद में सभी प्रकार के सामाजिक/राजनीतिक/खेल/मनोरंजन/अकादमी/सांस्कृतिक/धार्मिक गतिविधियां प्रतिबंधित हैं।
बिना पूर्व अनुमति के कोई सभा आयोजित नहीं की जाएगी।
जनपद के समस्त शॉपिंग कॉप्लेक्स, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट्स एवं बार, खेल कॉन्प्लेक्स, जिम, स्पा, स्विमिंग पूल और धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।
शादी समारोह में 50 व्यक्तियों को शामिल होने की मंजूरी है।
अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग सम्मिलित हो सकेंगे।
सार्वजनिक परिवहन (मेट्रो, बस और कैब) 50% क्षमता से संचालित होंगी।
शादी-बारात व अन्य किसी भी अवसर पर शस्त्रों का शौकिया प्रयोग और हर्ष फायरिंग स्वीकृत नहीं है।
कोई भी व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के अनशन, धरना-प्रदर्शन नहीं करेगा। ना ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा। न ही ऐसे किसी कार्यक्रम में शामिल होगा।
बिना अनुमति कोई भी व्यक्ति किसी तरह का जुलूस नहीं निकालेगा। इस दौरान न चक्का जाम होगा, न किसी दूसरे को ऐसा करने के लिए उकसाया जाएगा।
बाहर निकलने वाला कोई भी व्यक्ति लाठी, डंडा, बल्लम, स्टीक या किसी प्रकार का घातक हथियार लेकर नहीं चलेगा।
पुलिस-प्रशासन से जुड़े अधिकारी/कर्मचारियों को इसमें छूट मिलेगी। अंधे दिव्यांगजनों के लिए लाठी-डंडे की छूट है।
जनपद के सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में कोई भी हथियार लेकर प्रवेश नहीं करेगा। अगर किसी व्यक्ति के पास सरकारी गनर की सुरक्षा है, तो वे अपने सुरक्षाकर्मियों को कार्यालय के अंदर नहीं ले जाएंगे।
जनता को गुमराह या तनाव पैदा करने वाले किसी भी प्रकार के ऑडियो-वीडियो कैसेट, सीडी को न बेचने की मंजूरी है। न ही बजाने और प्रदर्शित करने की।
इस दौरान सार्वजनिक जगहों पर शराब या मादक पदार्थों का सेवन प्रतिबंधित है।
अगर कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लघंन करता हुआ पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।






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