*टोल फ्री हेल्पलाइन नम्बर के माध्यम से आमजन आवश्यक निःशुल्क विधिक सेवाएं व परामर्श प्राप्त कर सकते हैं*
अन्य खबरे Apr 29, 2021 at 04:58 PM , 394गोंडा।
उत्तर प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण , लखनऊ के आदेश के आलोक में कोविड -19 के द्वितीय चरण के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत जन सामान्य को विधिक सेवाएं प्रदान किये जाने के सन्दर्भ में माननीय प्रभारी जनपद न्यायाधीश श्री परवेज अहमद के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सुश्री सुषमा द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि जन सामान्य को विधिक सेवाएं प्रदान किये जाने हेतु राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के टोल फ्री हेल्पलाइन नम्बर - 1800-419-0234 तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के टोल फ्री हेल्पलाइन नम्बर -15100 के माध्यम से आमजन आवश्यक निःशुल्क विधिक सेवाएं / परामर्श प्राप्त कर सकते हैं ।



























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