इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर एक्शन, बार काउंसिल ने दागी वकीलों की सूची 15 दिन में मांगी

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प्रदेश की सभी बार एसोसिएशनों को जारी हुआ अल्टीमेटम, गंभीर आपराधिक मामलों में आरोपित अधिवक्ताओं का ब्योरा होगा तलब

प्रयागराज/लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने प्रदेश की सभी बार एसोसिएशनों को 15 दिनों के भीतर दागी अधिवक्ताओं की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

बार काउंसिल ने स्पष्ट किया है कि जिन अधिवक्ताओं के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामलों में एफआईआर दर्ज है, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है या मामला न्यायालय में लंबित है, उनकी विस्तृत जानकारी हर हाल में 15 दिन के भीतर भेजी जाए।

बार काउंसिल का कहना है कि यह कदम अधिवक्ता पेशे की गरिमा बनाए रखने और न्यायिक व्यवस्था में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी बार एसोसिएशनों को संबंधित अधिवक्ताओं का पूरा विवरण उपलब्ध कराना होगा।

हाईकोर्ट के निर्देश के बाद इस कार्रवाई को प्रदेश में अधिवक्ता पेशे में अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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