सुनील शुक्ला की सेवा समाप्ति पर उठे संवैधानिक सवाल, अमिताभ ठाकुर ने अनुच्छेद 311(2) के इस्तेमाल पर मांगा स्पष्टीकरण
अन्य खबरे Jul 01, 2026 at 10:38 PM , 17लखनऊ। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने उत्तर प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल सुनील शुक्ला की बिना विभागीय कार्यवाही सेवा समाप्ति के मामले को संविधान के अनुच्छेद 311(2) और निष्पक्ष लोकसेवा व्यवस्था से जुड़ा गंभीर संवैधानिक मुद्दा बताया है।
अमिताभ ठाकुर ने कहा कि सरकारी कर्मचारी की सेवाएं समाप्त करने के लिए यदि संविधान के अनुच्छेद 311(2) में दिए गए अपवादों का सहारा लिया जाता है, तो प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वह स्पष्ट करे कि संबंधित मामले में विभागीय कार्यवाही करना व्यावहारिक या संभव क्यों नहीं था।
उन्होंने आरोप लगाया कि सुनील शुक्ला प्रकरण में अभी तक ऐसे पर्याप्त तथ्य सामने नहीं आए हैं, जिनसे यह साबित हो कि विभागीय जांच कर पाना असंभव या अव्यवहारिक था।
आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि यदि किसी कर्मचारी द्वारा विभागीय भ्रष्टाचार से जुड़े आरोप लगाए गए हैं, तो उन आरोपों की निष्पक्ष जांच कराए बिना संवैधानिक प्रावधानों के अपवाद का प्रयोग करना लोक प्रशासन और न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है।
उन्होंने मांग की कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष समीक्षा की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि सरकारी सेवाओं में कार्रवाई संविधान की भावना एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप हो।



























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