सीतापुर में रात्रि कर्फ्यू

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सीतापुर दिनांक 11 अप्रैल 2021 (सू0वि0) जिला मजिस्ट्रेट श्री विशाल भारद्वाज ने बताया कि उ0प्र0 शासन, चिकित्सा अनुभाग-5 की अधिसूचना सं0-548/पाँच-5/2020 के प्रस्तर-12 (बारह) में प्रदत्त शक्ति एवं विहित व्यवस्था के क्रम में तथा गृह (गोपन) अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-600/2021-सीएक्स-3, दिनांक 26.03.2021 के प्रस्तर-18 द्वारा कोविड-19 वायरस महामारी पर प्रभावी नियंत्रण हेतु स्थानीय प्रतिबंध लगाए जाने सम्बंधी प्रावधान के अनुपालन में जनपद सीतापुर में कोविङ-19 के संक्रमण के प्रकरणों पर प्रभावी नियंत्रण के दृष्टिगत *दिनांक 11 अप्रैल, 2021 से प्रतिदिन रात्रि 09.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक* जनपद सीतापुर के नगरीय क्षेत्रों (नगर पालिका/नगर पंचायत) में निम्नवत् व्यवस्था के अनुसार रात्रिकालीन आवागमन एवं संव्यवहार तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है।  *यह प्रतिबंध दिनांक 19 अप्रैल, 2021 को प्रातः 06.00 बजे तक* प्रभावी रहेगा तथा परिस्थितियों के आधार पर इस आदेश में पुर्नविचार/संशोधन भी किया जा सकता हैं। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था में निम्नवत् प्रावधान/छूट प्रभावी होंगे-
1. समस्त आवश्यक सेवायें यथा-स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय सेवायें, आवश्यक वस्तुएँ यथा-दवाएं, सब्जी, फल, दूध, रसोई गैस, इत्यादि की आपूर्ति पूर्व की भांति चलती रहेगी और इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वॉरियर, स्वच्छताकर्मी व डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े व्यक्तियों के ड्यूटी सम्बंधी आवागमन पर प्रतिबंध नहीं होगा तथा उनका परिचय पत्र पास की भॉति मान्य होगा।
2. रेलवे स्टेशन तथा बस स्टैण्ड पर आने-जाने वाले यात्रियों के आवागमन पर प्रतिबंध नहीं होगा। रेल/बस का टिकट यात्रा दिनांक को पास की भॉति मान्य होगा तथा यात्रियों के लिए टिकट को अनिवार्य रूप से रखना होगा एवं प्रवर्तन/चेकिंग टीम द्वारा मांगे जाने पर दिखाना होगा।
3. समस्त प्रकार की माल वाहन वाहनों के आवागमन में कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। राष्ट्रीय एवं राज्यमार्गो पर परिवहन जारी रहेगा। पेट्रोल पम्प स्टेशन पूर्ववत् खुले रहेंगे।
4. सफाई एवं स्वच्छता (सेनेटाइजेशन), स्वच्छ पेयजल आपूर्ति, विद्युत प्रबन्ध, रेलवे, रोडवेज, इत्यादि से सम्बंधित अधिकारी/कर्मचारी ड्यूटी सम्बंधित आवागमन हेतु इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे तथा इनका परिचय-पत्र पास की भॉति मान्य होगा।
5. सभी वृहद निर्माण कार्य यथा-एक्सप्रेस-वे, बड़े पुल एवं सड़के, लोक निर्माण विभाग के निर्माण कार्य सरकारी भवन तथा निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे।
6. मण्डी से होने वाला थोक व्यापार अपने निर्धारित समय अथवा मण्डी परिषद् द्वारा नियत समय के अनुसार संचालित होता रहेगा तथा थोक फल/सब्जी खरीद, बिक्री सम्बंधी आवागमन प्रतिबंधों से मुक्त होगा।
7. सरकारी अथवा गैर-सरकारी मीडिया एवं न्यूज रिर्पोटिंग संस्थान तथा सम्बंधित कार्यालय के रात्रिकालीन कर्मी अपने उक्त कार्यों हेतु प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे तथा इनका परिचय-पत्र पास की भॉति मान्य होगा।
8. अन्य आवश्यक सेवाओं, सुरक्षा सेवाओं यथा-सिक्योरिटी गार्ड, ए0टी0एम0, टेलीकॉम मेन्टीनेन्स, आपातकालीन मेंटीनेन्स सेवा प्रदाता यथा-इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ए0सी0 रिपेयर इत्यादि आपातकालीन सर्विस कार्य हेतु कारण बताने पर जाने दिये जायेंगे।
9. चीनी मिल एवं अन्य औद्यौगिक इकाईयों, जिनमें  IT    एवं  ITES (IT Enabled Services)  से जुड़े उद्योग भी सम्मिलित हैं, कोविड-19 प्रोटोकॉल का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए चलते रहेंगे। इनके कर्मियों को नाइट ड्यूटी हेतु परिचय-पत्र दिखाने पर आवागमन की अनुमति दी जायेगी।

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