जिले के जरवा थाने में अवैध वसूली मामले में दो सिपाही सेवा से बर्खास्त, कोर्ट से हुई थी सजा

अन्य खबरे , 185

बलरामपुर।

जिले के जरवा थाने में अवैध वसूली मामले में दो सिपाही सेवा से बर्खास्त, कोर्ट से हुई थी सजा

नेपाल सीमा से सटे जरवा थाने में दो वर्ष पूर्व सामने आए बहुचर्चित अवैध वसूली प्रकरण में पुलिस विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है

विभागीय जांच में दोषी पाए गए दो सिपाहियों को पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने शनिवार देर रात सेवा से बर्खास्त कर दिया

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत गोरखपुर की विशेष अदालत से सजा पाए आरक्षी ध्रुप चंद्र और राजू यादव के विरुद्ध विभागीय परीक्षण पूरा होने के बाद यह कठोर कदम उठाया गया

मामला 4 सितंबर 2023 को थाना जरवा में दर्ज हुआ था, जिसमें दोनों पुलिसकर्मियों पर एक युवक से अवैध वसूली का आरोप सिद्ध हुआ था

21 जनवरी 2025 को विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, गोरखपुर ने दोनों आरक्षियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी

इसी के आधार पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी (दंड एवं अपील) नियमावली के तहत दोनों को पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया

एसपी विकास कुमार ने कहा कि पुलिस सेवा में रहते हुए भ्रष्टाचार अत्यंत गंभीर अपराध है। जनता का विश्वास तोड़ने वाले किसी भी कर्मचारी के लिए विभाग में कोई स्थान नहीं है

Related Articles

Comments

Back to Top