हाईकोर्ट ने भू माफिया को नहीं दी राहत चभाल कृषि समिति फॉर्म की 258 एकड़ जमीन में फर्जीवाड़े का मामला

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हरिशंकर मिश्र/के0के0 शुक्ला

लखीमपुर खीरी। तहसील सदर के फूलबेहड़ थाना क्षेत्र के बसैगापुर स्थित चभाल सहकारी कृषि समिति में जालसाजी कर कब्जा करने वालो के खिलाफ जिला सहायक निबंधक सहकारी समितियां ने कृषि कार्य करने से रोक लगाई थी जिससे घबराए इस मामले में मुख्य आरोपी चंद्र प्रकाश अरोरा हाई कोर्ट राहत मांगने गया परंतु उच्च न्यायालय ने माफिया चंद्र प्रकाश पुत्र रोशन लाल को प्रशासन द्वारा की जा रही कार्यवाही में राहत नहीं दी जिससे इस मामले में प्रशासन ने राहत की सांस ली। ज्ञात हो कि इस मामले की कई वर्षों से समिति में चल रहे फर्जीवाड़े की उच्च अधिकारियों से शिकायत करते चले आ रहे सरदूल सिंह की  शिकायत पर डीएम खीरी एवं डीआर सहकारिता के निर्देश पर एआर सहकारिता एवं अन्य अधिकारियों में एसडीएम स्तर से कराई गई जांच में यह फर्जी वाला सामने आया और भू माफिया चंद्र प्रकाश द्वारा कराए गए फर्जी बयनामों के दाखिल खारिज पर रोक लगा दी गई तत्पश्चात आधिकारिक जांच कमेटी ने समाचार पत्रों में इस आशय का नोटिस का प्रकाशन करवा कर कि "यह 258 एकड़ जमीन चभाल कृषि समिति फार्म है इस जमीन पर कोई भी व्यक्ति इसकी जुताई बुआई नहीं करेगा"। जिस कारण दशकों से इस जमीन पर फर्जीवाड़े के दम पर मलाई काट रहे भू माफिया चंद्र प्रकाश आदि का प्रवेश उक्त भूमि पर कानून नहीं हो सकता था इसलिए इस आदेश को निरस्त करने के लिए भू माफिया चंद्रप्रकाश हाईकोर्ट पहुंचे थे।

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