विभाग के रिक्त पदों का अधियाचन शीघ्र प्रेषित किया जाय

जनपत की खबर , 30

सभी राजपत्रित अधिकारी 30 जून तक सम्पत्ति का ब्यौरा मानव सम्पदा पोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें

व्यापारियों को सरकार की तरफ से हर संभव मदद की जाये तथा धांधली करने वाले पर कार्यवाही की जाये

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग उ0प्र0 के अंतर्गत लम्बित वादों को समयबद्ध रूप से निस्तारित किया जाए

उद्योग व्यापार जगत के अनुकूल वातावरण का निर्माण सरकार की प्राथमिकता

एस.ओ.पी. और ऑनलाइन विभागीय शुल्क की व्यवस्था की गई

वर्तमान में 14 सेवाओं को किया जा चुका है ऑनलाइन

जन विश्वास अधिनियम 2023 पारित कर दण्ड की धनराशि बढ़ाकर सजा का प्रावधान किया गया समाप्त

लखनऊ : 18 जून, 2024

प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा एवं उपभोक्ता मामले मंत्री श्री आशीष पटेल ने निर्देश दिया है कि विभाग के रिक्त पदों का अधियाचन शीघ्र प्रेषित किया जाय, जिससे समय से रिक्त पदों को भरा जा सके। उन्होंने निर्देश दिये कि सभी राजपत्रित अधिकारी 30 जून तक अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा मानव सम्पदा पोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता से संबंधित सेवाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाय। व्यापारियों को सरकार की तरफ से हर संभव मदद की जाये तथा धांधली करने वाले पर कार्यवाही की जाये। उन्होंने कहा कि राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग उ0प्र0 के अंतर्गत जिला आयोग तथा राज्य आयोग में लम्बित वादों को समयबद्ध रूप से निस्तारित किया जाए।

मंत्री श्री पटेल मंगलवार को विधान सभा स्थित सभाकक्ष में उपभोक्ता मामले विभाग से संबंधित विभागीय कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि उद्योग व्यापार जगत के अनुकूल वातावरण का निर्माण सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए व्यापारियों की सुगमता हेतु विभिन्न प्रयास किये गये हैं। विभाग द्वारा एस.ओ.पी. और ऑनलाइन विभागीय शुल्क की व्यवस्था की गई है, जिससे विभागीय कार्यों में सुगमता और एकरूपता लाई जा रही है। ऑनलाइन माध्यम से विभागीय पोर्टल पर प्राप्त होने वाली सेवाओं का शुल्क सीधे राज्य के राजकोष पोर्टल पर जमा कराया जाता है। वर्तमान में 14 सेवाओं को ऑनलाइन किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि उद्योग व्यापार जगत के अनुकूल वातावरण बनाने हेतु भारत सरकार द्वारा विधिक माप विज्ञान अधियनिम, 2009 के लघु दण्डात्मक प्रावधानों का वैधीकरण किया गया है। इसके तहत जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम 2023 पारित किया गया है, जिसमें दण्ड की धनराशि बढ़ाई गई है और सजा का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है।

बैठक में बताया गया कि आईजीआरएस पोर्टल और मुख्यमंत्री ऑनलाइन सन्दर्भों पर प्राप्त शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया जा रहा है, जिससे कोई भी शिकायत लम्बित नहीं है। विभागीय पोर्टल पर प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों का निस्तारण जनहित गारंटी अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित समयसीमा में किया जा रहा है। 

बैठक में प्रमुख सचिव उपभोक्ता मामले श्री आलोक कुमार, विशेष सचिव श्री अभिषेक गोयल, नियंत्रक श्री प्रभाष कुमार, संयुक्त सचिव श्री राजेन्द्र कुमार, उप नियंत्रक श्री एल0के0 पाण्डेय सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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