*उ.प्र. रेरा द्वारा प्रोमोटर्स के लिए लखनऊ मुख्यालय में सेमीनार का आयोजन*

जनपत की खबर , 66

2 नवम्बर को आयोजित होने वाले सेमीनार के लिए क्रेडाई व नारेडकों सहित सभी रेरा पंजीकृत प्रोमोटर्स को प्रतिभाग हेतु सूचना प्रेषित की गई। 

• अपरान्ह 3:00 बजे से आरम्भ होने वाले सेमीनार में होम बायर्स एसोसिएशन को भी आमंत्रित किया गया है। 

• उ.प्र. रेरा अध्यक्ष की अध्यक्षता में रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़े समस्त हितधारकों के कार्यों में सामंजस्य एवं उत्थान हेतु नियामक प्राधिकरण की पहल 

 

लखनऊ/ गौतम बुद्ध नगर: *उत्तर प्रदेश में रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़े समस्त हितधारकों के कार्यों में पूर्ण सामंजस्य बनाने तथा समग्र उत्थान के लिए रेरा अधिनियम के प्राविधानों का पालन एवं कार्यशैली में उनका क्रियान्वयन अति आवश्यक है और इसे सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उ.प्र. रेरा द्वारा माननीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में दिनांक 2 नवम्बर 2023 को रेरा मुख्यालय के आडिटोरियम में एक सेमीनार का आयोजन किया जा रहा है। इसमे प्रतिभाग सुनिश्चित करने के लिए प्रोमोटर्स के संघ- क्रेडाई व नारेडकों सहित सभी पंजीकृत प्रोमोटर्स एवं आवंटियों के संघ को भी सूचना प्रेषित की गई है।* 

 

*अपरान्ह 3:00 बजे से आरम्भ होने वाले इस सेमीनार में प्रोमोटर्स को परियोजना पंजीयन के समय ध्यान में रखी जाने वाली आवश्यक बिंदुओं से अवगत कराया जाएगा जो उपभोक्ताओं या घर खरीदारों के लिए जानना अथवा उन्हे बताना अति आवश्यक है। इसके अतिरिक्त प्रोमोटर्स द्वारा पूर्व में पंजीकृत परियोजनाओं के लिए दी जा रही सूचनाओं में नवीन स्तर से निरन्तरता लाना और जिम्मेदारी से उपलब्ध कराना उनके मुख्य दायित्व है जिसका प्रभाव उपभोक्ताओं के निर्णय पर पड़ता है। ज्ञातव्य है कि रेरा अधिनियम 2016 के उद्देश्यों के अनुरूप नियामक प्राधिकरण द्वारा प्रोमोटर्स को अपनी परियोजनाओं के संबन्ध में पूर्ण एवं नवीनतम सूचनाएं पोर्टल पर अपलोड करने के लिए नियमित रूप से सूचना प्रेषित की जाती है। इसी प्रकार घर खरीदारों को यह जानना जरूरी है कि परियोजना एवं प्रोमोटर का विवरण देखते समय किन बिंदुओं को अवश्य रूप से जाँच करें और पूर्ण रूप से सन्तुष्ट होने पर ही आगे का निर्णय लें।*  

 

*उ.प्र. रेरा के पोर्टल को रेरा अधिनियम के प्राविधानों के अनुकूल उपभोक्ताओं को परियोजना से जुड़ी अधिकतम जानकारी उपलब्ध कराने के लिए तैयार किया गया है। लेकिन इसका पूर्ण लाभ तभी होगा जब प्रोमोटर्स द्वारा सम्पूर्ण हिस्सों में सटीक, निरन्तर एवं नवीनतम जानकारी अपलोड की जाए और उपभोक्ताओं के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो। पोर्टल के लीगल सेक्शन में प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत मॉडल एग्रीमेन्ट फॉर सेल का प्रारूप भी उपलब्ध कराया गया है और केवल इसी प्रारूप का उपयोग प्रोमोर्स एवं घर खरीदारों द्वारा किया जाना चाहिए। इसी प्रकार परियोजना हेतु खोले गए सभी तीन बैंक खातों के विधिवत जानकारी तथा नवीनतम त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट या क्यूपीआर अपलोड करना भी प्रोमोटर्स की जिम्मेदारी है और उपभोक्ताओं को यह जानना उनका अधिकार भी है।* 

 

*उ.प्र. रेरा सचिव के अनुसार, "इस सेमीनार के माध्यम से उ.प्र. रेरा हितधारकों के मध्य रेरा के प्राविधानों, उनके कर्तव्यों एवं अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के कार्य करेगा जिससे सभी पक्षों में सामंजस्य बने और रियल एस्टेट क्षेत्र का विकास सुनिश्चित किया जा सके। इस प्रकार के सेमीनार एवं कार्यशाला का आयोजन आने वाले समय में निरन्तर किया जाएगा जिससे हितधारकों में सूचना और जानकारी का संचार किया जा सके।"*

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