कैबिनेट के अहम फैसले: पारिवारिक दान विलेखों पर स्टाम्प शुल्क में छूट, जीसीसी नीति की नियमावली को मंजूरी

लखनऊ , 132

लखनऊ, 06 जनवरी 2026।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के प्रशासनिक, औद्योगिक और राजस्व सुधारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
व्यावसायिक व औद्योगिक संपत्तियों के पारिवारिक दान पर स्टाम्प शुल्क में छूट
मंत्रिपरिषद ने व्यावसायिक एवं औद्योगिक संपत्तियों के पारिवारिक दान विलेखों पर भी स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। उल्लेखनीय है कि 3 अगस्त 2023 को जारी अधिसूचना के तहत पारिवारिक सदस्यों के पक्ष में अचल संपत्ति के दान पर अधिकतम ₹5,000 स्टाम्प शुल्क की व्यवस्था केवल कृष्य एवं आवासीय संपत्तियों तक सीमित थी।
नए निर्णय के तहत यह छूट अब पारिवारिक सदस्यों के बीच व्यावसायिक एवं औद्योगिक संपत्तियों के दान पर भी लागू होगी। यह व्यवस्था संबंधित अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने की तिथि से तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगी। साथ ही पूर्व में जारी अधिसूचना के प्रावधानों को और अधिक स्पष्ट किया गया है।
भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अनुसार उत्तर प्रदेश में दान विलेखों पर संपत्ति के मूल्य के आधार पर हस्तांतरण पत्र की भांति स्टाम्प शुल्क देय होता है, जबकि रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908 के तहत अचल संपत्ति के दान विलेख का पंजीकरण अनिवार्य है।
उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र नीति-2024 की क्रियान्वयन नियमावली को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र (Global Capability Centre – GCC) नीति-2024 के क्रियान्वयन से संबंधित नियमावली-2025 को अनुमोदित कर दिया है। यह नियमावली नीति के प्रख्यापन की तिथि से प्रभावी होगी और राज्य सरकार द्वारा संशोधन या समाप्ति तक लागू रहेगी। इसके क्रियान्वयन के लिए इन्वेस्ट यूपी को नोडल एजेंसी बनाया गया है।
वैश्विक क्षमता केंद्र वह कैप्टिव इकाई होगी, जिसे कोई भारतीय या विदेशी कंपनी स्थापित करेगी और जो सूचना प्रौद्योगिकी, अनुसंधान एवं विकास, वित्त, मानव संसाधन, डिजाइन, इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स और नॉलेज सर्विस जैसे रणनीतिक कार्यों का संचालन करेगी।
नियमावली के अंतर्गत फ्रंट-एंड लैंड सब्सिडी, स्टाम्प ड्यूटी छूट या प्रतिपूर्ति, पूंजीगत एवं ब्याज सब्सिडी, संचालन व्यय (ओपेक्स) सब्सिडी, पेरोल व भर्ती सब्सिडी, ईपीएफ प्रतिपूर्ति, कौशल विकास, अनुसंधान एवं नवाचार तथा केस-टू-केस प्रोत्साहन जैसे वित्तीय लाभ प्रदान किए जाएंगे। इसके साथ ही तकनीकी, विनियामक एवं लिंकेज समर्थन जैसी गैर-वित्तीय सहायता का भी प्रावधान किया गया है।
कुशीनगर में उपनिबंधक कार्यालय भवन हेतु भूमि आवंटन
मंत्रिपरिषद ने जनपद कुशीनगर की तहसील कप्तानगंज में उपनिबंधक कार्यालय भवन के निर्माण हेतु ग्राम बसहिया उर्फ कप्तानगंज स्थित गाटा संख्या-3308मी की 0.0920 हेक्टेयर भूमि स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग को निःशुल्क आवंटित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। यह भूमि निर्धारित शर्तों के अधीन हस्तांतरित की जाएगी और यदि तीन वर्षों तक उपयोग में नहीं लाई जाती है, तो इसे राजस्व विभाग को वापस करना होगा।
झांसी में उपनिबंधक कार्यालय व अभिलेखागार भवन का निर्माण
मंत्रिपरिषद ने जनपद झांसी की तहसील सदर में उपनिबंधक कार्यालय एवं अभिलेखागार भवन के निर्माण हेतु 638 वर्ग मीटर भूमि स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग को 90 वर्षों के पट्टे पर आवंटित करने को मंजूरी दी है। भारतीय स्टाम्प अधिनियम एवं रजिस्ट्रेशन अधिनियम के प्रावधानों के तहत इस पट्टा विलेख पर स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क से पूर्ण छूट प्रदान की जाएगी।

Related Articles

Comments

Back to Top