दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना: आवेदन 1 सप्ताह में जमा करें, दम्पति को 15 से 35 हजार तक अनुदान
लखनऊ Dec 11, 2025 at 04:57 PM , 40लखनऊ, 11 दिसम्बर 2025
जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, लखनऊ शशांक सिंह ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों से विवाह करने पर प्रोत्साहन पुरस्कार योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत युवक के दिव्यांग होने पर ₹15,000, युवती के दिव्यांग होने पर ₹20,000 तथा पति-पत्नी दोनों के दिव्यांग होने पर ₹35,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
उन्होंने बताया कि विवाह के समय युवती की आयु 18 से 45 वर्ष और युवक की आयु 21 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा दोनों में से कोई भी आयकर दाता नहीं होना चाहिए। ऐसे योग्य दिव्यांग दम्पति इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि जिन दिव्यांगजनों का विवाह चालू वित्तीय वर्ष (2025-26) या विगत वित्तीय वर्ष (2024-25) में संपन्न हुआ है, वे अपना आवेदन जनसहज/लोकवाणी केंद्रों के माध्यम से विभागीय पोर्टल
http://divyangjan.upsdc.gov.in
पर ऑनलाइन जमा करें और उसकी हार्ड कॉपी एक सप्ताह के भीतर जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, लखनऊ के कार्यालय में उपलब्ध कराएं।
आवश्यक पात्रता एवं दस्तावेज:
दम्पति का संयुक्त फोटो
आय प्रमाण पत्र (दोनों आयकर दाता न हों)
मूल निवास प्रमाण पत्र
मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र (40% या अधिक)
दम्पति का संयुक्त बैंक खाता (राष्ट्रीयकृत बैंक)
आधार कार्ड
विवाह चालू या पिछले वित्तीय वर्ष में संपन्न हुआ हो
विवाह के समय युवती की आयु 18–45 वर्ष एवं युवक की आयु 21–45 वर्ष हो
यह योजना दिव्यांगजनों के सामाजिक सशक्तिकरण एवं आर्थिक प्रोत्साहन हेतु महत्वपूर्ण कदम है।































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